छल करने वाले आरोपी का सत्र न्यायालय द्वारा भी जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर, एमपी मीडिया पाइंट
न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी विक्रम पिता गुलाबसिंह राजपुत उम्र 42 वर्ष निवासी बी 10 भक्त नगर उज्जैन का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियों कॉन्फ्रंसिंग के माध्यम से उपस्थित संजय मोरे अति डी पी ओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुये निरस्त किया गया।
सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 21/09/2019 को थाना शुजालपुर मंडी में सहायक उप निरीक्षक छत्रसाल सिंह पवॉर को आवेदकगण कालुसिंह धाकड, चरणसिंह धाकड, रूपसिंह धाकड़, राधेश्याम धाकड, केशरसिंह धाकड, ओमप्रकाश धाकड, दिनेश धाकड, निलेश धाकड, मोतीसिंह धाकड, माखनसिंह धाकड निवासीगण निपानिया थाना सुंदरसी का आवेदन पत्र पुलिस अधिक्षक से जांच हेतु प्राप्त हुआ था। जॉच कथन मे साक्षीगण ने बताया की हमारे गॉव में एसएमजी फायनेंसियल एण्ड लोन एडवायजरी सर्विसेस कम्पनी दवारा पम्पलेट छपवाकर होम लोन मंजूर करने का प्रचार प्रसार किया गया। एसएमजी फायनेंसियल एण्ड लोन एडवायजरी सर्विसेस कम्पनी का उप कार्यालय सिसोदिया हार्डवेयर के उपर दुसरी मंजिल अकोदिया नाका शुजालपुर पर था। उक्त सभी लोग होमलोन मंजूर करवाने के लिए कार्यालय पहुंचे तो कार्यालय मे विक्रमसिंह नीतिराज, देववकील मिले जिनके दवारा जमीन बंधक कर होम लोन मंजूर कराने के लिए फाईल चार्ज के 7500 रूपये व 3500 रूपये लगिन फीस एवं कोरे चेक हस्ताक्षर करवाकर लेकर बैंक से प्रत्येक के खाते से 1180 रूपये खाता चेक कराने के नाम पर चेक लिए गये थे। जांच पर से आवेदकगणो से लोन मंजूर कराने के नाम पर भूमि बंधक करवाई गई व प्रत्येक आवेदक से नगदी व चेक के माध्यम से 12180 रूपये लिए गये एवं बिना होम लोन मंजूर कराये जमीन बंधक कराकर नगदी रूपये व कोरे चेक लेकर कार्यालय बंद करके आवेदकगणो के साथ धोकाधडी की। आरोपीगण के विरूद थाना शुजालपुर मंडी पर अपराध पंजीबद किया गया। दिनांक 12/10/2020 को न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
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धोखाधडी करने वाले आरोपी का सत्र न्यायालय ने भी किया जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर, एमपी मीडिया पाइंट
न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, शुजालपुर द्वारा आरोपी भारत पिता रामखिलावन पटेल उम्र 44 वर्ष निवासी बरखेडा पठानी मकान नं 173 नजीराबाद जिला भोपाल जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित संजय मोरे अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया ।
सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार फरियादी गोविंदसिंह ने थाना कालापीपल पर उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन पेश किया की प्रभावी बायोटेक एवं नेटाफिम अग्रीकल्चर एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड (नाफा) एवं नाफा से जुडे डीलर प्रभावी बायोटेक कम्पनी भोपाल के मालिक आरोपी पटेल आदि के द्वारा किसानो से पाली हाउस निर्माण के नाम सब्सिडी दिलाने के नाम पर धोखाधडी की है । आरोपी द्वारा यह बताया गया था कि हमारी कम्पनी प्रभावी बायोटेक शासकीय योजना अंतर्गत पाली हाउस के निर्माण कार्य करती है व निर्माण के तुरंत बाद 50 प्रतिशत सब्सिडी भी दिलवाएगी व पाली हाउस से आप को 5000 से 10000 रूपये प्रतिदिन आमदनी होगी किन्तु पाली हाउस निर्माण कार्य से पूर्व कम्पनी को तीन लाख रूपये जमा करवाने होंगे व आपको (कृषक) को अपनी भू अधिकार ऋण पुस्तिका व खसरा बी-1, वोटर कार्ड, बैंक पास बुक, बिजली बील एवं बैंक के 13 खाली चैक अपने अपने हस्ताक्षर करके दे दो । कम्पनी द्वारा पाली हाउस निर्माण में अनियमितता व घटिया किस्म की निर्माण सामग्री लगाई गई। जो आंधी तुफान मे क्षतिग्रस्त हो गई । आरोपी भारत झुठा आश्वाशन देता रहा की कम्पनी द्वारा किये गये वायदो के अनुसार कोई भी कार्यवाही नही की गई व कम्पनी द्वारा किसानो को झुठा आश्वाशन देकर धोका किया गया। थाना कालापीपल पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। दिनांक 12/10/2020 को न्यायालय दवारा आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया ।
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