रात्रि कालीन कर्फ्यू रात्रि 8:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक रहेगा
कलेक्टर ने जारी किये आदेश

सीहोर 22 जुलाई,2020
एमपी मीडिया पाइंट 

     कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अजय गुप्ता ने सीहोर जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में रात्रि कालीन कर्फ्यू रात्रि 8:00 बजे से रात 5:00 बजे तक जारी किया गया है। 
   जारी आदेशानुसार अत्यावश्यक सेवाएं जैसे एटीएम, दूध डेयरी, एलपीजी गैस सिलेंडर रिटेल आउटलेट, मेडिकल दुकान और अस्पताल, नर्सिंग होम, पेट्रोल पंप प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
आदेश का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 188 के तहत दण्डनीय कार्यवाही एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51-60 के तहत भी कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
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नसरुल्लागंज राजस्व सीमा के अन्तर्गत 22 से 27 जुलाई तक रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन, कलेक्टर ने किया आदेश जारी

सीहोर 22 जुलाई,2020
एमपी मीडिया पाइंट 

कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अजय गुप्ता द्वारा आदेश जारी किया गया है कि नसरुल्लागंज की राजस्व सीमा के अन्तर्गत बुधवार 22 से सोमवार 27 जुलाई 2020 तक प्रात:5 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन अवधि में नसरुल्लागंज के समस्त फार्मा, अस्पताल, पैथालॉजी, पैट्रोल पंप एवं गैस के रिटेल आउटलेट, एटीएम इस आदेश से मुक्त रहेगे। साथ ही दूध डेयरी प्रात:7 बजे से लेकर प्रात:10 बजे एवं सायं 5 बजे से सांय 7 बजे तक संचालित रहेंगी।
     यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा नसरुल्लागंज की राजस्व सीमा में 22 जुलाई की रात्रि 12 बजे से सोमवार 27 जुलाई की प्रात:5 बजे तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। 
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नगर परिषद आष्टा एवं जावर के वार्ड अरक्षण की कार्यवाही 24 जुलाई को एवं इछावर व कोठरी की 25 जुलाई को संपन्न होगी

सीहोर 22 जुलाई,2020
एमपी मीडिया पाइंट 

परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण ने जानकारी देते हुए बताया कि कलेक्टर अजय गुप्ता के निर्देशानुसार नगरपालिका परिषद आष्टा एवं नगरपरिषद जावर के वार्डों के आरक्षण की कार्यवाही 24 जुलाई को तथा नगर परिषद इछावर व कोठरी के वार्डों के आरक्षण की कार्यवाही 25 जुलाई को जिला पंचायत सभाकक्ष में की जाएगी। आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण किए जाने के लिए अपर कलेक्टर विनोद कुमार चतुर्वेदी को प्राधिकृत अधिकारी दायित्व निर्वाहन एवं डिप्टी कलेक्टर विजय कुमार मंडलोई को आरक्षण प्रक्रिया के दौरान पर्याप्त पुलिस व्यवस्था दायित्व निर्वाहन के लिए नियुक्त किया गया है।
आरक्षण प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए आवश्यक जानकारी एवं व्यवस्था के लिए मुख्य नगरपालिका परिषद अधिकारी आष्टा श्री नन्द किशोर परसानिया, प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी जावर मकसूद अली, मुख्य नगरपालिका अधिकारी कोठरी परमिला ठाकुर, मुख्य नगरपालिका अधिकारी इछावर गोवन्दि पोरवाल, कार्यालय अधीक्षक नगरपालिका सीहोर सत्यनारायण सोनी, स्थापना लिपिक नगरपालिका सीहोर हरीश सोलंकी, स्थाईकर्मी नगरपालिका सीहोर  स्वदेश विश्वकर्मा उपस्थित रहेंगे। 
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25 जुलाई को होगा ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन

सीहोर 22 जुलाई,2020
एमपी मीडिया पाइंट 

म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आनलाईन स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत जिला एवं तहसील स्तर पर आयोजित किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री राजवर्धन गुप्ता के मार्गदर्शन में 25 जुलाई को जिला व तहसील न्यायालय आष्टा, नसरूल्लागज, बुदनी, इछावर में आनलाईन स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत का आयोजन किया जावेगा। आनलाईन लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु जिला न्यायालय सीहोर में तीन खण्डपीठ, तहसील आष्टा में दो खण्डपीठ, तहसील नसरूल्लागंज में दो खण्डपीठ, तहसील बुदनी में दो खण्डपीठ व तहसील इछावर में एक खण्डपीठ का गठन किया गया है। इस प्रकार जिले में कुल 10 खण्डपीठों द्वारा आपसी राजीनामें के आधार पर, कोरोना वायरस कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन करते हुए  दूर संचार की नवीन तकनीकों/आनलाईन माध्यम से प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा। आनलाईन लोकअदालत में मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, भरण पोषण प्रकरण, व्यवहारवाद, चैक बाउंस प्रकरण, विद्युत अधिनियम से संबंधित प्रकरण, शमनीय आपराधिक प्रकरणों का निराकरण आपसी राजीनामा के आधार पर किया जावेगा।
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जनसम्पर्क विभाग की विज्ञापन व्यवस्था हुई ऑनलाइन

सीहोर 22 जुलाई,2020

जनसम्पर्क विभाग द्वारा सभी शासकीय विभागों की निविदा और प्रदर्शन विज्ञापन व्यवस्था को ऑनलाइन कर दिया गया है, सभी विभाग अपने यूज़र आईडी का उपयोग करके dpradvt.mpinfo.org पर भेज सकेंगे।
आयुक्त जनसंपर्क डॉ. सुदाम खाड़े ने बताया कि समाचार माध्यमों और शासकीय विभागों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए जनसंपर्क विभाग द्वारा विज्ञापन प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है।  यह व्यवस्था लागू होने से शासकीय विभाग अपने मुख्यालय के माध्यम से विभिन्न कार्यों से संबंधित निविदा तथा प्रदर्शन विज्ञापन अब ऑनलाइन भेज सकेंगे। निविदा के प्रकाशन की कार्रवाई होने पर निविदा का जी नंबर और किन-किन समाचार पत्रों में निविदा का प्रकाशन कराया गया है इसकी सूचना भी तुरंत संबंधित विभाग को प्राप्त हो सकेगी।
उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था लागू हो जाने के बाद सभी शासकीय विभागों अपने कार्यों में गति आएगी। इस नवीन व्यवस्था के तहत निविदा प्रकाशन के लिए बाई पोस्ट या संदेश वाहक के माध्यम से भेजने की आवश्यकता नहीं होगी।  इससे शासकीय धन और समय की बचत होगी।  संचालनालय द्वारा विशेष अवसरों (गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस) पर जारी किये जाने वाले विज्ञापन के लिये अब आवेदन भी ऑनलाइन लिये जाएंगे। विज्ञापन सूची के बाहर के दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं को वर्ष में दो बार दिए जाने वाले विज्ञापनों के लिए आवेदन भी ऑनलाइन किए जा सकेंगे। आवेदन dpradvt.mpinfo.org
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