सीहोर , एमपी मीडिया पाइंट
कुछ छूट के साथ संपूर्ण सीहोर जिला रविवार को पूरी तरह लाकडाउन रहेगा। कलेक्टर अजय गुप्ता ने किए आदेश जारी,
कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सीहोर जिला मध्यप्रदेश सीहोर . दिनांक 08 अगस्त , 2020 कमांक 1402 /एस.डब्ल्यू/2020 आदेश : ( दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा -144 के अंतर्गत ) मध्यप्रदेश शासन , गृह मंत्रालय भोपाल के पत्र क 218 / 2020 / सी -1 / भोपाल दिनांक 06.08 2020 द्वारा कोरोना वायरस संकमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु नवीन दिशा - निर्देश जारी किये गये है ।
उक्त निर्देशों के पालन में कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के दृष्टिकोण से भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा -144 के तहत मैं अजय गुप्ता , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सीहोर , सीहोर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से जारी करता हूँ 1 . 2 . जिले कि संपूर्ण राजस्व सीमा में प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन रहेगा । इस दौरान समस्त मार्केट ऐरिया में संचालित होने वाली दुकानों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित करता हूँ । टोटल लॉकडाउन की शर्ते पूर्व में जारी आदेश की तरह यथावत रहेंगी । साथ ही आपतकालीन सेवाओं को छोड़कर सप्ताह में सातों दिवस जिले में रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक रात्रिकालीन कप y प्रभावशील रहेगा । इस प्रतिबंध से अत्यावश्यक सेवायें जैसे , एटीएम , दूध डेयरी . एलपीजी गैस सिलेण्डर के रिटेल आउटलेट , मेडिकल दुकान और हास्पिटल ( अस्पताल ) , नर्सिग होम , पैथैलॉजी , पेट्रोल पंप , प्रतिबंध से मुक्त रहेगें । 3 . 4 घर - घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विकेता एवं न्यूज पेपर हॉकर , प्रातः 6.00 बजे से 09.30 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन से मुक्त रहेगें । जिले में स्थित औद्योगिक प्रतिष्ठान जिसमें उत्पादन संबंधी गतिविधियां अनवरत चलती है , वे लॉकडाउन से मुक्त रहेगी । 5 . 6 . किसी भी प्रकार जूलूस , मौन जुलूस , रैली , सभा , आमसभा , धरना , प्रदर्शन आदि को बिना अनुमति पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है । चूंकि यह आदेश सर्वसाधारण को संबोधित है और वर्तमान परिस्थितियों में सूचना की तामीली सम्यक समय में प्रत्येक व्यक्तियों को कर , सुनवाई की जाना संभव नही है । अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा -144 के अंतर्गत यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है । आदेश का उल्लंघन / चूक करने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध भा 0 द 0 सं 0 धारा -188 के तहत दण्डनीय कार्यवाही एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51-60 के तहत भी कार्यवाही की जावेगी । यह आदेश सीहोर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमाक्षेत्र में आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा । आज दिनांक 08 अगस्त , 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया । Thield COURT MAGISTRAT'S ( अजय गुप्ता ) जिला दण्डापिडासिारी , DISTRICTA SEHORE
कुछ छूट के साथ संपूर्ण सीहोर जिला रविवार को पूरी तरह लाकडाउन रहेगा। कलेक्टर अजय गुप्ता ने किए आदेश जारी,
कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सीहोर जिला मध्यप्रदेश सीहोर . दिनांक 08 अगस्त , 2020 कमांक 1402 /एस.डब्ल्यू/2020 आदेश : ( दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा -144 के अंतर्गत ) मध्यप्रदेश शासन , गृह मंत्रालय भोपाल के पत्र क 218 / 2020 / सी -1 / भोपाल दिनांक 06.08 2020 द्वारा कोरोना वायरस संकमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु नवीन दिशा - निर्देश जारी किये गये है ।
उक्त निर्देशों के पालन में कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के दृष्टिकोण से भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा -144 के तहत मैं अजय गुप्ता , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सीहोर , सीहोर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से जारी करता हूँ 1 . 2 . जिले कि संपूर्ण राजस्व सीमा में प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन रहेगा । इस दौरान समस्त मार्केट ऐरिया में संचालित होने वाली दुकानों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित करता हूँ । टोटल लॉकडाउन की शर्ते पूर्व में जारी आदेश की तरह यथावत रहेंगी । साथ ही आपतकालीन सेवाओं को छोड़कर सप्ताह में सातों दिवस जिले में रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक रात्रिकालीन कप y प्रभावशील रहेगा । इस प्रतिबंध से अत्यावश्यक सेवायें जैसे , एटीएम , दूध डेयरी . एलपीजी गैस सिलेण्डर के रिटेल आउटलेट , मेडिकल दुकान और हास्पिटल ( अस्पताल ) , नर्सिग होम , पैथैलॉजी , पेट्रोल पंप , प्रतिबंध से मुक्त रहेगें । 3 . 4 घर - घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विकेता एवं न्यूज पेपर हॉकर , प्रातः 6.00 बजे से 09.30 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन से मुक्त रहेगें । जिले में स्थित औद्योगिक प्रतिष्ठान जिसमें उत्पादन संबंधी गतिविधियां अनवरत चलती है , वे लॉकडाउन से मुक्त रहेगी । 5 . 6 . किसी भी प्रकार जूलूस , मौन जुलूस , रैली , सभा , आमसभा , धरना , प्रदर्शन आदि को बिना अनुमति पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है । चूंकि यह आदेश सर्वसाधारण को संबोधित है और वर्तमान परिस्थितियों में सूचना की तामीली सम्यक समय में प्रत्येक व्यक्तियों को कर , सुनवाई की जाना संभव नही है । अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा -144 के अंतर्गत यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है । आदेश का उल्लंघन / चूक करने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध भा 0 द 0 सं 0 धारा -188 के तहत दण्डनीय कार्यवाही एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51-60 के तहत भी कार्यवाही की जावेगी । यह आदेश सीहोर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमाक्षेत्र में आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा । आज दिनांक 08 अगस्त , 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया । Thield COURT MAGISTRAT'S ( अजय गुप्ता ) जिला दण्डापिडासिारी , DISTRICTA SEHORE


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