महंगा पड़ा धार्मिक सद्भाव के विपरीत पोस्ट डालना,
आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त

शाजापुर,  एमपी मीडिया पाइंट 

न्यायालय विशेष न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी अनवर पिता अ. मजीद खां निवासी दायरा मोहल्ला शाजापुर का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया है।
जानकारी देते हुए सहायक जिला मीडिया प्रभारी रमेश सोलंकी अति. डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, आरोपी द्वारा मोबाइल से धार्मिक सदभाव और लोक शांति के विपरीत CAA NRC से संबंधित पोस्ट डाली थी। इस प्रकार के प्रसारण से समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया है।
 शासन की ओर से आपत्ति निर्मल सिंह चौहान अपर लोक अभियोजक शाजापुर ने की।
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 करंट से माौत का मामला..अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त 

शाजापुर,  एमपी मीडिया पाइंट 

 न्यायालय विशेष न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी सोनारसिंह पिता रतन सिंह आउट सोर्स लेबर, निवासी ग्राम भदोनी थाना लालघाटी का अग्रिम जमानत आवेदन शुक्रवार को निरस्त किया गया। 
सहायक जिला मीडिया प्रभारी रमेश सोलंकी अतिरिक्त डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 24/7/2020 को सोनारसिंह द्वारा ही लाईनमैन से परमिट के संबंध में बातचीत की गई।  सोनारसिंह द्वारा मृतक कमलसिंह को दो पोल की डीपी पर बिना सुरक्षा उपकरण के चढ़ाया गया। जबकि सोनारसिंह यह जानता था कि उससे करंट लग सकता था। 

कमलसिंह के डी.पी. पर चढ़ने के कुछ मिनट बाद लाइन में करंट आने से हाथ में करंट लगने पर वह नीचे गिर गया। उसकी मौत करंट लगने से हो गई। मर्ग जांच उपरांत थाना लालघाटी द्वारा अपराध कायम किया गया ।
शासन की ओर से आपत्ति निर्मल सिंह चौहान अपर लोक अभियोजक शाजापुर  ने की।
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