एमपी मीडिया पाइंट
शासकीय कार्यो में लापरवाही बरतने से कारण बताओ सूचना पत्र जारीसीहोर 13 मार्च,2019
कलेक्टर गणेश शंकर मिश्रा के निर्देशानुसार अपर कलेक्टर विनोद कुमार चतुर्वेदी द्वारा न्यायालय तहसीलदार सीहोर के प्रवाचक पद पर पदस्थ सहायक ग्रेड-3 महेश महेश्वरी द्वारा अपने दायित्वों में लापरवाही बरतने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। जिसमें उनके द्वारा निरीक्षण में पाई गई कमियां, त्रुटियां किए जाने की लापरवाही स्वीकार की गई।
सहायक ग्रेड-3 महेश महेश्वरी की अनुकंपा नियुक्ति कार्यालनीय आदेश द्वारा दो वर्ष की परिवीक्ष अवधि (8 फरवरी 2019) पर निर्धारित शर्तों के अधीन दी गई है। गत 9 जनवरी को कलेक्टर के निरीक्षण के समय सहायक ग्रेड-3 महेश महेश्वरी के न्यायालसीन अभिलेखों में कमियां पाई गई एवं दायित्वों के निर्वाहन में गंभीर लापरवाही बरती जाने का दोषी पाया गया है। मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के सहपठित मूलभूत नियम 8 के उप नियम 1,2,3,4 एवं 5 के अन्तर्ग विद्यमान प्रावधानों के अनुसार सहायक ग्रेड-3 महेश महेश्वरी की परिवीक्षा अवधि आगामी एक वर्ष तक के लिए बढ़ाई जाती है। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील है।
--------------
लोकसभा निर्वाचन 2019 के लिए विडियो अवलोकन दल का गठन
सीहोर 13 मार्च,2019
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी गणेश शंकर मिश्रा द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2019 को लेकर अधिकारी एवं कर्मचारियों को विडियो अवलोकन के लिए नियुक्त किया गया है। नियुक्त किए गए में दल में संशोधन किया गया है। विडियो अवलोकन दल निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने की दिनांक से संबंधित विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी के निर्देश एवं मार्गदर्शन में कार्य करेंगे।
विडियो अवलोकन दल में विधासनसभा क्षेत्र 156-बुदनी के लिए दल प्रभारी शासकीय महाविद्यालय रेहटी क्रीड़ा अधिकारी श्री मनोज वर्मा-8878443719 एवं सहायक कर्मचारी कोलार नहर नसरुल्लागंज उपयंत्री मुजफ्फरयार खान, सुमेर सिंह मेहर को, 157 आष्टा के लिए शासकी महाविद्यालय आष्टा प्रधानाध्यापक मोहन कुमार तेजरात-8989544549 एवं सहायक कर्मचारी स.उ.नि. कृषि उपज मंडी आष्टा सुरेश कुमार गेलिया, शासकीय उच्चतर उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय आष्टा संतोष कुमार सिंघारिया को, 158-इछावर के लिए शसकीय महाविद्यालय सहायक प्रा. राम विलास मरकाम-9827243479 एवं सहायक कर्मचारी उपयंत्री रोजगार गारंटी मनरेगा इछावर अनिल सेन, ऑपरेटर सिविल सप्लाई कॉप.इछावर गोविन्द पटवा को तथा 159-सीहोर के लिए शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सहायक प्राध्यापक डॉ अशोक अहिरवार-9981812393 एवं सहायक कर्मचारी उपयंत्री जनपद पंचायत मनरेगा सीहोर सुरेन्द्र किरार, रा.नि.कार्यालय कलेक्टर (नजूल) सीहोर श्री प्रेमनारायण प्रजापति को नियुक्त किया गया है।
--------------------
लोकसभा निर्वाचन 2019 के लिए विडियो सर्विलेंस दल का गठन
सीहोर 13 मार्च,2019
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी गणेश शंकर मिश्रा द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2019 को लेकर अधिकारी एवं कर्मचारियों को विडियो सर्विलेंस दल का गठन किया गया है। विडियो सर्विलेंस दल निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने की दिनांक से संबंधित विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी के निर्देश एवं मार्गदर्शन में कार्य करेंगे।
विडियो सर्विलेंस दल में विधासनसभा क्षेत्र 156-बुदनी के लिए प्रभारी अधिकारी सहायक यंत्री जनपद पंचायत बुदनी आर.के.चौधरी-9981814493 एवं सहयोगी कर्मचारी पी.सी.ओ.जनपद पंचायत बुदनी तुलसीराम मालवीय, दिनेश रैकवार, 157-आष्टा के लिए प्रभारी अधिकारी ए.पी.ओ. जनपद पंचायत आष्टा अर्चना अरगुजा-7974346371 एवं सहयोगी कर्मचारी केशियर जनपद पंचायत आष्टा राजेश शर्मा, सहायक राजस्व निरीक्षक नगरपालिका आष्टा अरुण श्रीवास्तव, 158-इछावर के लिए प्रभारी अधिकारी सहायक कार्य.अधिकारी जनपद पंचायत इछावर गुलाब सिंह अहिरवार-9893471651 एवं सहयोगी कर्मचारी सहा.मानचित्रकार जनपद पंचायत इछावर मनीष उपाध्याय, पी.सी.ओ. जनपद पंचायत इछावर बलधीर टोप्पो एवं 159-सीहोर के लिए एस.डी.ओ.जनपद पंचायत सीहोर राजेश जैन-9893479442 एवं सहयोगी कर्मचारी राजस्व निरीक्षक श्यामपुर गोपाल प्रसाद प्रजापति एवं लेखापाल विवेकानंद स्कूल सुनील गिरोठिया को नियुक्त किया गया है। प्रशिक्षण दिनांक निर्धारित होने पर समस्त विडियो सर्विलेंस दल को प्रशिक्षण पर उपस्थित होने के लिए पृथक से सूचित किया जाएगा। समस्त विडियो सर्विलेंस दल का एक व्हाटसएप ग्रुप बनाया जएगा जिसके माध्यम से ही समस्त आदेश/निर्देश जानकारी प्रदान की जाएगी।
-------------
लोकसभा निर्वाचन 2019 के लिए स्ट्रांग रूम एवं मतगणना के लिए भवन अधिग्रहित
सीहोर, 13 मार्च, 2019
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी गणेश शंकर मिश्रा द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2019 को लेकर प्रेक्षकों की आवासीय व्यवस्था एवं निर्वाचन कार्य के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस सीहोर, सभी सर्किट हाउस/डाक बंगले, शासकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय सीहोर के संपूर्ण प्रथम तल एवं द्वितीय तल को स्ट्रांग रूम, मतगणना एवं वेयर हाउस के लिए कक्षों को तत्काल प्रभाव से अधिग्रहित किया गया है। ------------
जिला योजना समिति एवं ग्राम सभाओं की बैठक पर प्रतिबंध
सीहोर, 13 मार्च, 2019
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी गणेश शंकर मिश्रा द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2019 को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार जिला योजना समिति एवं ग्राम सभाओं की बैठक प्रतिबंधित कर दी गई है। लोकसभा निर्वाचन 2019 की कार्यवाही पूर्ण होने तक बैठकें स्थगित रखीं जाएंगी।
----------------
लोकसभा निर्वाचन 2019 के लिए लेखा दल का गठन
सीहोर, 13 मार्च, 2019
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी गणेश शंकर मिश्रा द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2019 को लेकर लेखा दल का गठन किया गया है। लेखा दल के प्रभारी अधिकारी लेखाधिकारी जिला पंचायत अजय कौशल रहेंगे। लेखा दल निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के दिनांक से कार्य करेंगे।
विधानसभा क्षेत्र 156-बुदनी के लिए प्रभारी अधिकारी सं.लेखा अधिकारी सीप कोलार परि.संभा.नसरुल्लागंज अंलकार गौतम-8871349322 एवं सहयोगी कर्मचारी सहायक ग्रेड-2 तहसील कार्यालय बुदनी राजकुमार दुबे, अति.कार्य.अधि.जनपद पंचायत बुदनी नवीन देवलिया, 157-आष्टा के लिए प्रभारी अधिकारी सहायक संप.स्थानीय निधि संपरीक्ष नपा आष्टा राहुल चौबे-9993776865 एवं सहयोगी कर्मचारी कार्या.संचा.पशु.चिकित्सा प्रकाश मेवाड़ा, लेखापाल जनशिक्ष केन्द्र आष्टा हरेन्द्र सिंह ठाकुर, 158-इछावर के लिए सहा.संप.स्थानीय निधि संप.नपा सीहोर दीपक वर्मा-7415125856 एवं सहयोगी कर्मचारी लेखापाल कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी टी.पन्ना, जनपद पंचायत इछावर सहायक ग्रेड-2 मनोज उपाध्याय, 159-सीहोर के सहा.संप.स्थानीय निधि संप.नपा सीहोर श्री सौरभ सिंह-9662342892 एवं सहयोगी कर्मचारी लेखापाल नगरपालिका योगे राठी, कार्या.उप संचालक पशु चिकित्सा सीहोर वीरेन्द्र सिंह एवं रिजर्व दल में प्रभारी अधिकारी वरि.संप.स्थानीय निधि संप.नपा सीहोर श्री दिनेश बेड़िया-7869106284 एवं सहयोगी कर्मचारी सहायक ग्रेड-3 जिला पंजीयक सीहोर श्री अंकित महोबिया एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय सीहोर शुभम राठौर को नियुक्त किया गया है। प्रशिक्षण दिनांक निर्धारित होने पर समस्त अधिकारी/कर्मचारियों को प्रशिक्षण पर उपस्थित होने के लिए पृथक से सूचित किया जाएगा। समस्त अधिकारी/कर्मचारियों का एक व्हाटसएप ग्रुप बनाया जएगा जिसके माध्यम से ही समस्त आदेश/निर्देश जानकारी प्रदान की जाएगी।
-------------- जिला प्रशासन ने किये 12 मोटर पंप एवं 3 डीजल इंजन जब्त
तालाब से पानी चोरी करने वालों में मचा हड़कंप
सीहोर, 13 मार्च, 2019
कलेक्टर गणेश शंकर मिश्रा के निर्देश पर पेयजल की समस्या से निजात पाने व अवैध रूप से हो रही पानी की चोरी को रोकने के लिए राजस्व विभाग एवं नगरपालिका सीहोर द्वारा संयुक्त कार्यपाही की जा रही है। अनुविभागीय अधिकारी सीहोर श्री वरुण अवस्थी ने जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार को जमोनिया तालाब एवं भगवानपुरा तालाब का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि दोनों तालाबों से पानी की चोरी हो रही थी। कार्यवाही करते हुए राजस्व एवं नगरपालिका के अमले द्वारा 12 मोटर पंप एवं 3 डीजल इंजन जब्त किए गए हैं।
--------------
मतदान के लिये मतदाता पर्ची के साथ एक अन्य पहचान
संबंधी दस्तावेज लाना अनिवार्य
सीहोर, 13 मार्च, 2019
भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देशानुसार आगामी लोकसभा निर्वाचन के मतदान के समय मतदाताओं को अपनी पहचान कराने के संबंध में ईपिक कार्ड (EPIC) अथवा 11 अन्य प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने की सुविधा प्रदान की गई है।
मतदाता फोटो पर्ची के साथ मतदाता ईपिक कार्ड अथवा 11 अन्य दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज का मतदान के लिये उपयोग कर सकेंगे। इनमें पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस, केन्द्रीय कार्यालय, राज्य शासन, भारत सरकार का उपक्रम, सार्वजनिक कम्पनी द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र, बैंक, पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पेन कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रेशन कार्यालय के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा रोजगार कार्ड, श्रम विभाग द्वारा जारी स्वास्थ्य कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज एवं सांसद, विधायक, राज्यसभा सदस्य को जारी आधिकारिक पहचान पत्र तथा आधार कार्ड सम्मिलित हैं।
------------
धारा 144 का उल्लंघन करने पर होगी एक पक्षीय कार्यवाही
सीहोर, 13 मार्च, 2019
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी गणेश शंकर मिश्रा द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2019 को लेकर जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू कर दी गई है। आदेश का पालन न करने पर लोक प्रतिनिधित्व 1951 तथा मप्र सिविल सेवा नियम 1965 के तहत एक पक्षीय दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ प्रभाकर तिवारी द्वारा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय सीहोर, खंड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बुदनी, नसरुल्लागंज, दोराहा, लाड़कुई एवं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बकतरा, मरदानपुर, नीनौर, शाहगंज, अमलाहा, दीवड़िया, रामनगर, भाउखेड़ी, वीरपुर डेम, मैना, कोठरी, सिद्दीकगंज, अहमदपुर, बमूलिया, इटावा, इटारसी, वाईभोरी, गोपालपुर, चकल्दी तथा प्राथमिक चिकित्सा अधिकारी अर्बन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सीहोर को निर्देशित किया है कि निर्वाचन के दौरान दंड प्रक्रिया की धारा के संबंध में जो आदेश प्राप्त हुए हैं उनका पालन करना सुनिश्चत करें। आदेश का पालन न करने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। जिसके लिए स्वयं जबावदार होंगे।
------------
लोकसभा निर्वाचन को लेकर पीओएल का स्टॉक आरक्षित करने के
संबंध में कलेक्टर ने किए निर्देश जारी
सीहोर, 13 मार्च, 2019
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गणेश शंकर मिश्रा द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2019 को लेकर जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी सीहोर, आष्टा, बुदनी, इछावर, नसरुल्लागंज को निर्देशित किया गया है कि निर्वाचन संपन्न कराए जाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा आवश्यकता अनुसार बस, मिनिबस एवं छोटे वाहनों का अधिग्रहण किया जाएगा। निर्वाचन के दौरान अधिग्रहित किए जाने वाले वाहनों के लिए अधिकाधि मात्रा में पी.ओ.एल. की आवश्यकता पड़ेगी। जिलें में संचालित समस्त पट्रोल पंप मालिकों को निर्देशित करें कि उनके द्वारा पर्याप्त मात्रा में पी.ओ.एल. की व्यवस्था रखने के साथ ही रिजर्व स्टॉक भी रखा जाए। ताकि निर्वाचन के दौरान पी.ओ.एल. की कमी की स्थिति न हो सके।
निर्वाचन के दौरान पी.ओ.एल. की व्यवस्था के लिए जिला स्तर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सीहोर/प्रभारी अधिकारी परिवहन की उपस्थिति में समस्त पेट्रोल पंप मालिकों की तत्काल बैठक आयोजित पड़ने पर जिला निर्वाचन कार्यालय अथवा रिटर्निंग आफिसर द्वारा जारी की जाने वाली पी.ओ.एल. पर्ची पर भी संबंधित वाहन को तत्काल पी.ओ.एल का प्रदाय किया जाए ताकि निर्वाचन के दौरान महत्वपूर्ण कार्य में किसी भी प्रकार की रुकावट या विलंब की स्थिति न बनें।
------------
कलेक्टर ने शासकीय कार्यलयों में बुनियादी सुविधाओं के संबंध में दिए निर्देश
सीहोर, 13 मार्च, 2019
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी गणेश शंकर मिश्रा द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2019 को लेकर समस्त जिला प्रमुखों का निर्देशित किया है कि शासकीय कार्यालयों/संस्थाओं, अशासकीय कार्यालय/संस्थाओं में कार्यरत महिला कर्मचारियों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएं।
कलेक्टर द्वारा दिए गए निर्देशों में मुख्य रूप से प्रत्येक कार्यालय में महिला कर्मचारियों के लिए शौचालय की पृथक व्यवस्था हो, संतान पालन अवकाश, प्रत्येक कार्यालय में जहां 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हों वहां आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना एवं यदि गठन न किया गया हो तो तत्काल महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अन्तर्गत समिति का गठन किया जाए। दिए गए पर तत्काल कार्यवाही कर कलेक्टर कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चत करें।
------------
मुद्रक और प्रकाशक का नाम पता जरूरी
सीहोर, 13 मार्च, 2019
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी गणेश शंकर मिश्रा ने लोकसभा निर्वाचन 2019 के दृष्टिगत चुनाव प्रचार के लिए छपवाए जाने वाले बैनर, पोस्टर और पम्पलेट के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127 ए में किए प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी मुद्रक और प्रकाशकों को निर्देश दिए हैं। सभी मुद्रित सामग्री में प्रकाशक-मुद्रक के नाम के साथ ही संख्या का भी उल्लेख करना अनिवार्य होगा।
कोई भी व्यक्ति एसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर मुद्रित तथा प्रकाशित नहीं कराएगा जिस पर मुद्रक और प्रकाशक के नाम पते नहीं होंगे। उपबंधों के पालन में दिए गए निर्देशों के तहत मुद्रक द्वारा मुद्रित सभी निर्वाचन संबंधी पम्पलेटों, पोस्टर्स या इसी तरह की अन्य सामग्री के मुखपृष्ठ पर मुद्रक एवं प्रकाशन के नाम-पते अंकित किए जायेंगे। मुद्रक प्रकाशक से घोषणा पत्र एवं मुद्रित सामग्री की 4 प्रतियां सामग्री मुद्रित किए जाने के तीन दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजी जायेगी। मुद्रक द्वारा उल्लेखित पत्रों के साथ भी अपने हस्ताक्षर से प्रस्तुत की जायेगी। निर्देशों का पालन न होने की दशा में मुद्रक का प्रेस लायसेंस निरस्त करने के साथ अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकेगी। जो व्यक्ति उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन करेगा उसे छह माह तक का कारावास या दो हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।
कानून के उपरोक्त प्रावधानों और आयोग के निर्देशों को लागू करने वाले किसी अधिकारी को इस संबंध में अपने कर्तव्यों के निर्वाहन में असफल पाए जाने पर सरकारी ड्यूटी के उल्लंघन के लिए उनके विरुद्ध संभाव्य अपेक्षित किसी भी दंडित कार्यवाही के अलावा कड़ी अनुशानात्मक कार्यवाही भी की जाएगी। एम.सी.एम.सी. कमेटी से स्क्रीनिंग कराने के पश्चात की मुदण किया जाए।
------------


Post A Comment: