कोरोना संक्रमित पाए गए व्यक्तियों के निवास स्थल को कलेक्टर ने किया कंटेंटमेंट क्षेत्र घोषित
सीहोर 20 जुलाई,2020
एमपी मीडिया पाइंट
जिले में कोरोना संक्रमित पाए गए व्यक्तियों के निवास स्थल को कलेक्टर अजय गुप्ता द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 के तहत कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। कलेक्टर श्री गुप्ता द्वारा जारी आदेश अनुसार कोरोना पॉजिटिव पाए गए व्यक्तियों के निवास स्थान नसरुल्लागंज अन्तर्गत वार्ड क्रमांक 7 छोटा बाजार को रफीक के घर से रमीज राजा के घर तक, सबलू मौलाना के घर से रमीज राजा के घर तक एवं वार्ड क्रमांक 8 छोटा बाजार को किशोरीला के घर से सत्यनारायण शर्मा के घर तक, कोमलसिंह केवट के घर से संतोष राठौर के घर तक कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। कंटेनमेंट एरिया के अन्तर्गत पूर्ण रूप से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट एरिया के समस्त निवासियों का होम कोरोनटाईन में रहना उचित होगा। कंटेनमेंट एरिया के अंदर भी आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
------------
कलेक्टर ने बैंकों में कर्मचारियों को स्क्रीनिंग एवं मेडिकल जांच के बाद ही बैंक में प्रवेश के लिए दिए निर्देश
सीहोर 20 जुलाई,2020
एमपी मीडिया पाइंट
कलेक्टर अजय गुप्ता ने समस्त बैंक मैनजेरों को निर्देशित किया है कि यदि उनके बैंक कर्मचारियों को बिना मेडिकल स्क्रीनिंग के बैंक में प्रवेश दिया जाता है तो बैंक मैनेजर के विरुद्ध डिजास्टर मैनेजमेंट अधिनियम के विरुद्ध वैधानिक कार्य की जाएगी। जिसके जिम्मेदार स्वयं रहेंगे। यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही प्रदर्शित होती है तो प्रशासन द्वारा उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।
सीहोर 20 जुलाई,2020
एमपी मीडिया पाइंट
जिले में कोरोना संक्रमित पाए गए व्यक्तियों के निवास स्थल को कलेक्टर अजय गुप्ता द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 के तहत कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। कलेक्टर श्री गुप्ता द्वारा जारी आदेश अनुसार कोरोना पॉजिटिव पाए गए व्यक्तियों के निवास स्थान नसरुल्लागंज अन्तर्गत वार्ड क्रमांक 7 छोटा बाजार को रफीक के घर से रमीज राजा के घर तक, सबलू मौलाना के घर से रमीज राजा के घर तक एवं वार्ड क्रमांक 8 छोटा बाजार को किशोरीला के घर से सत्यनारायण शर्मा के घर तक, कोमलसिंह केवट के घर से संतोष राठौर के घर तक कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। कंटेनमेंट एरिया के अन्तर्गत पूर्ण रूप से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट एरिया के समस्त निवासियों का होम कोरोनटाईन में रहना उचित होगा। कंटेनमेंट एरिया के अंदर भी आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
------------
कलेक्टर ने बैंकों में कर्मचारियों को स्क्रीनिंग एवं मेडिकल जांच के बाद ही बैंक में प्रवेश के लिए दिए निर्देश
सीहोर 20 जुलाई,2020
एमपी मीडिया पाइंट
कलेक्टर अजय गुप्ता ने समस्त बैंक मैनजेरों को निर्देशित किया है कि यदि उनके बैंक कर्मचारियों को बिना मेडिकल स्क्रीनिंग के बैंक में प्रवेश दिया जाता है तो बैंक मैनेजर के विरुद्ध डिजास्टर मैनेजमेंट अधिनियम के विरुद्ध वैधानिक कार्य की जाएगी। जिसके जिम्मेदार स्वयं रहेंगे। यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही प्रदर्शित होती है तो प्रशासन द्वारा उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।


Post A Comment: