आरोपियों का पुलिस रिमाण्ड स्वीकार
शाजापुर, एमपी मीडिया पाइंट
न्यायालय जेएमएफसी महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी 1. सीताराम पिता सुरेश कंजर उम्र 32 वर्ष
2. बुधराम पिता कुमेरसिंह कंजर उम्र 45 वर्ष निवासीगण माधोपुर का दिनांक 19 जुलाई तक का पुलिस रिमाण्ड दिया गया।
सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा बताया गया कि, दिनांक 14 जुलाई को रात करीब 10:30 बजे फरियादी पुरूषोत्तम पारवानी ने अपनी मोटरसायकिल हीरो डिलक्स एमपी.42 एमएफ. 4718 अपने घर गायत्री मंदिर के पीछे फ्रिगंज शुजालपुर मंडी में घर के बाहर लॉक करके खड़ी की थी। करीब 25 मिनट के बाद घर के बाहर आकर देखा तो मोटरसायकिल नहीं थी। कोई अज्ञात चोर मोटरसायकिल चुराकर ले गया। जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने थाना शुजालपुर मंडी पर की थी। थाने के अपराध क्रमांक 141/2020 पर धारा 379 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपियों को 18 जुलाई को उक्त अपराध में फार्मल गिरफ्तार कर पुलिस रिमाण्ड मांगा गया।
शाजापुर, एमपी मीडिया पाइंट
न्यायालय जेएमएफसी महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी 1. सीताराम पिता सुरेश कंजर उम्र 32 वर्ष
2. बुधराम पिता कुमेरसिंह कंजर उम्र 45 वर्ष निवासीगण माधोपुर का दिनांक 19 जुलाई तक का पुलिस रिमाण्ड दिया गया।
सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा बताया गया कि, दिनांक 14 जुलाई को रात करीब 10:30 बजे फरियादी पुरूषोत्तम पारवानी ने अपनी मोटरसायकिल हीरो डिलक्स एमपी.42 एमएफ. 4718 अपने घर गायत्री मंदिर के पीछे फ्रिगंज शुजालपुर मंडी में घर के बाहर लॉक करके खड़ी की थी। करीब 25 मिनट के बाद घर के बाहर आकर देखा तो मोटरसायकिल नहीं थी। कोई अज्ञात चोर मोटरसायकिल चुराकर ले गया। जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने थाना शुजालपुर मंडी पर की थी। थाने के अपराध क्रमांक 141/2020 पर धारा 379 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपियों को 18 जुलाई को उक्त अपराध में फार्मल गिरफ्तार कर पुलिस रिमाण्ड मांगा गया।


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