सीहोर:एमपी मीडिया पाइंट
जिले में कोरोना संक्रमित पाए गए व्यक्तियों के निवास स्थल को कलेक्टर अजय गुप्ता द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 के तहत कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। कलेक्टर श्री गुप्ता द्वारा जारी आदेश अनुसार कोरोना पॉजिटिव पाए गए व्यक्तियों के निवास स्थान सीहोर नगर के वार्ड क्रमांक 29 गुलाब बिहार कॉलोनी को देवेन्द्र राठौर के मकान तक, झण्डा चौक वार्ड क्रमांक 7 ग्राम बकतरा उप तहसील शाहगंज को उत्तर में शंकर चौहान के घर तक, दक्षिण में सुशीला चतुर्वेदी के घर तक, पूर्व में आंगनवाड़ी केन्द्र तक, पश्चिम में साहब सिंह चौहान किराना दुकान तक, सीहोर नगर के वार्ड क्रमांक5 पल्टन एरिया को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। कंटेनमेंट एरिया के अन्तर्गत पूर्ण रूप से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट एरिया के समस्त निवासियों का होम कोरोनटाईन में रहना उचित होगा। कंटेनमेंट एरिया के अंदर भी आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
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