-दुष्‍कर्म के आरोपी को भेजा जेल 


शाजापुर,  एमपी मीडिया पाइंट

 न्यायालय  जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपी दिनेश पिता बद्रीलाल पूर्विया उम्र 33 वर्ष निवासी वार्ड नम्‍बर 01 बंजीपुरा शुजालपुर सिटी का जेल वांरट बनाकर उसे उप जेल शुजालपुर भेजा गया।   
सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा बताया गया कि, दिनांक 09/10/2020 को पीडिता ने थाना शुजालपुर सिटी पर एक लेखी आवेदन पत्र दिया कि, दिनांक 13/04/2019 को आरोपी दिनेश ने उससे झूठ बोलकर नोटरी पर शादी कर ली थी।
 शादी के 15 दिन बाद पता चला की आरोपी शादीशुदा है, और उसके तीन बच्‍चे है। पीडिता ने आरोपी से कहा की उससे झूठ बोलकर शादी क्‍यों की तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी देकर डरा धमकाकर उसे  किराये के मकान में रखा और उसके साथ लगातार गलत काम करता रहा। जिससे पीडिता को गर्भ धारण हो गया। पीडिता ने आरोपी से कहा की उसे 06 माह का गर्भ है, तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और उसे छोडकर चला गया। पीडिता के  आवेदन के आधार पर शुजालपुर सिटी पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया। आज दिनांक को आरोपी को सक्षम न्‍यायालय में पेश किया गया । जहां से आरोपी का जेल वांरट बनाकर उसे उप जेल शुजालपुर भेजा गया।
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दुष्‍कर्म के आरोपी का द्वितीय जमानत आवेदन भी निरस्‍त   

शाजापुर,  एमपी मीडिया पाइंट

 जिला मीडिया प्रभारी  सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्‍यायालय द्वितीय अपर सत्र न्‍यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी धर्मेन्‍द्र पिता विक्रम सिंह मेवाडा उम्र 22 वर्ष निवासी झाडला शुजालपुर मंडी का द्वितीय जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियों कांफ्रेंसिंग के माध्‍यम से उपस्थित संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते  हुए निरस्‍त किया गया।
 संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्‍त जानकारी अनुसार दिनांक 08/07/2020 को रात करी‍ब 08 बजे नाबालिक पीड़िता बिना बताये घर से  कही चली गई थी। शंका के आधार पर फरियादी ने आरोपी धर्मेन्‍द्र के विरुद्ध पीडिता को ब‍हला फुसलाकर भगाकर ले जाने की रिपोर्ट थाना शुजालपुर मंडी पर की थी। विवेचना के दौरान पीडिता को दस्‍तयाब किया गया। पीडिता ने विवेचना के दौरान अपने कथन मे बताया कि, आरोपी ने उसके साथ उसकी मर्जी के  बिना गलत काम किया। आरोपी को गिरफतार कर दिनांक 01/08/2020 को न्‍यायालय में पेश किया गया, जहां से उसका जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया तभी से आरोपी जेल में है। आज दिनांक 12/10/2020 को  न्‍यायालय द्वारा आरोपी का द्वितीय  जमानत आवेदन पत्र भी निरस्‍त किया गया।

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