आदतन अपराधी जिला बदर
सीहोर 16 मई,2019,
एमपी मीडिया पाइंट
कलेक्टर एवं जिला दणडाधिकारी गणेश शंकर मिश्रा ने असामाजिक गतिविधियों में लिप्त एवं विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज होने के कारण एक आदतन अपराधी को पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर एक वर्ष के लिए सीहोर जिले से जिला बदर कर दिया है। जिला दण्डाधिकारी ने आदेश जारी किया है मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत अपराधी 28 वर्षीय बहादुर सिंह दांगी पिता रघुवीर सिंह दांगी निवासी खाईखेड़ा थाना अहमदपुर जिला सीहोर के खिलाफ जिलाबदर की कार्रवाई की है।
कलेक्टर श्री मिश्रा ने पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर अनावेदक 28 वर्षीय बहादुर सिंह दांगी पिता रघुवीय सिंह दांगी निवासी खाईखेड़ा थाना अहमदपुर जिला सीहोर को सीहोर एवं उसके सीमावर्ती जिले भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, देवास, शाजापुर एवं राजगढ़ जिलों की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया है। अनावेदक जहां भी रहेगा वहां के पुलिस अधीक्षक को उस क्षेत्र में उपस्थिति की निरंतर सूचना देता रहेगा। यदि अनावेदक के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हो तो उसकी सुनवाई में उपस्थित रहने के लिए पुलिस अधीक्षक सीहोर तथा थाना प्रभारी अहमदपुर को सूचित करेगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हैं।
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मतदान से 48 घण्टे पहले से सार्वजनिक सभाओं पर रहेगा प्रतिबंध
सीहोर 16 मई,2019,
एमपी मीडिया पाइंट
लोकसभा निर्वाचन-2019 के अंतर्गत देवास संसदीय क्षेत्र के तहत सीहोर जिले की आष्टा विधानसभा क्षेत्र में 19 मई 2019 रविवार को मतदान कराया जायेगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के अंतर्गत मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घण्टों में सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध रहेगा। यह अवधि 17 मई को सायं 6 बजे से प्रारंभ होकर 19 मई को सायं 6 बजे समाप्त होगी। इस अवधि में कोई भी व्यक्ति मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए कोई भी सार्वजनिक सभा या जूलूस आयोजित नहीं करेगा। सिनेमा घर, केबल नेटवर्क, टेलीविजन या अन्य साधनों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रकाशन/प्रचार-प्रसार नहीं करेगा। इस अवधि में नुक्कड़ नाटक, संगीत सभा या अन्य मनोरंजनात्मक कार्यक्रमों से भी चुनाव प्रचार अथवा मतदाता को प्रभावित करने का प्रयास पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसका उल्लंघन करने पर प्रकरण दर्ज कर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
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आष्टा में मदिरा दुकाने 17 से 19 मई तक बंद रहेगी
सीहोर 16 मई,2019,
एमपी मीडिया पाइंट
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गणेश शंकर मिश्रा ने लोकसभा निर्वाचन 2019 के तहत संसदीय क्षेत्र देवास के अन्तर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्र आष्टा में मतदान दिवस 19 मई 2019 के 48 घंटे पूर्व से लेकर मतदान शुष्क दिवस घोषित किया है। मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान समाप्त होने के नियत समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान आष्टा क्षेत्र के किसी होटल, आहार गृह, मधुशाला, अथवा किसी सार्वजनिक या निजी स्थान में कोई स्पीरिटयुक्त, किण्वीत या मादक लीकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न तो विक्रय किया जायेगा ना दिया जायेगा, और ना ही वितरित किया जायेगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मिश्रा ने आदेश करते हुए लोकसभा निर्वाचन 2019 के समय शांतिपूर्ण निर्वाचन हेतु प्रशासकीय व लोकहित में जिले के आष्टा विधानसभा क्षेत्र की समस्त देशी, मदिरा एवं विदेशी दुकाने एवं मद्य भंडागार मतदान समाप्तिके 48 घंटे पूर्व से अर्थात 17 मई 2019 शाम 6 बजे से 19 मई 2019 को मतदान समाप्ति तक शुष्क दिवस (ड्राय डे) घोषित किया गया है।
सीहोर 16 मई,2019,
एमपी मीडिया पाइंट
कलेक्टर एवं जिला दणडाधिकारी गणेश शंकर मिश्रा ने असामाजिक गतिविधियों में लिप्त एवं विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज होने के कारण एक आदतन अपराधी को पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर एक वर्ष के लिए सीहोर जिले से जिला बदर कर दिया है। जिला दण्डाधिकारी ने आदेश जारी किया है मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत अपराधी 28 वर्षीय बहादुर सिंह दांगी पिता रघुवीर सिंह दांगी निवासी खाईखेड़ा थाना अहमदपुर जिला सीहोर के खिलाफ जिलाबदर की कार्रवाई की है।
कलेक्टर श्री मिश्रा ने पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर अनावेदक 28 वर्षीय बहादुर सिंह दांगी पिता रघुवीय सिंह दांगी निवासी खाईखेड़ा थाना अहमदपुर जिला सीहोर को सीहोर एवं उसके सीमावर्ती जिले भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, देवास, शाजापुर एवं राजगढ़ जिलों की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया है। अनावेदक जहां भी रहेगा वहां के पुलिस अधीक्षक को उस क्षेत्र में उपस्थिति की निरंतर सूचना देता रहेगा। यदि अनावेदक के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हो तो उसकी सुनवाई में उपस्थित रहने के लिए पुलिस अधीक्षक सीहोर तथा थाना प्रभारी अहमदपुर को सूचित करेगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हैं।
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मतदान से 48 घण्टे पहले से सार्वजनिक सभाओं पर रहेगा प्रतिबंध
सीहोर 16 मई,2019,
एमपी मीडिया पाइंट
लोकसभा निर्वाचन-2019 के अंतर्गत देवास संसदीय क्षेत्र के तहत सीहोर जिले की आष्टा विधानसभा क्षेत्र में 19 मई 2019 रविवार को मतदान कराया जायेगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के अंतर्गत मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घण्टों में सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध रहेगा। यह अवधि 17 मई को सायं 6 बजे से प्रारंभ होकर 19 मई को सायं 6 बजे समाप्त होगी। इस अवधि में कोई भी व्यक्ति मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए कोई भी सार्वजनिक सभा या जूलूस आयोजित नहीं करेगा। सिनेमा घर, केबल नेटवर्क, टेलीविजन या अन्य साधनों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रकाशन/प्रचार-प्रसार नहीं करेगा। इस अवधि में नुक्कड़ नाटक, संगीत सभा या अन्य मनोरंजनात्मक कार्यक्रमों से भी चुनाव प्रचार अथवा मतदाता को प्रभावित करने का प्रयास पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसका उल्लंघन करने पर प्रकरण दर्ज कर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
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आष्टा में मदिरा दुकाने 17 से 19 मई तक बंद रहेगी
सीहोर 16 मई,2019,
एमपी मीडिया पाइंट
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गणेश शंकर मिश्रा ने लोकसभा निर्वाचन 2019 के तहत संसदीय क्षेत्र देवास के अन्तर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्र आष्टा में मतदान दिवस 19 मई 2019 के 48 घंटे पूर्व से लेकर मतदान शुष्क दिवस घोषित किया है। मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान समाप्त होने के नियत समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान आष्टा क्षेत्र के किसी होटल, आहार गृह, मधुशाला, अथवा किसी सार्वजनिक या निजी स्थान में कोई स्पीरिटयुक्त, किण्वीत या मादक लीकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न तो विक्रय किया जायेगा ना दिया जायेगा, और ना ही वितरित किया जायेगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मिश्रा ने आदेश करते हुए लोकसभा निर्वाचन 2019 के समय शांतिपूर्ण निर्वाचन हेतु प्रशासकीय व लोकहित में जिले के आष्टा विधानसभा क्षेत्र की समस्त देशी, मदिरा एवं विदेशी दुकाने एवं मद्य भंडागार मतदान समाप्तिके 48 घंटे पूर्व से अर्थात 17 मई 2019 शाम 6 बजे से 19 मई 2019 को मतदान समाप्ति तक शुष्क दिवस (ड्राय डे) घोषित किया गया है।


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