शासकीय विद्यालयों के शिक्षक मिलेंगे अभिभावकों से

सीहोर 14  अक्टूबर,2019,
एमपी मीडिया पाइंट 

            मध्यप्रदेश शासन शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता एवं शैक्षणिक गतिविधियों में गुणात्मक सुधार हेतु समस्त शासकीय शालाओं में अभिभावकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अभिभावकों के साथ शिक्षकों की नियमित बैठक आयोजन के दिशा निर्देश जारी किये गये है।
            जिला शिक्षा अधिकारी श्री एस पी एस बिसेन ने जानकारी देते हुए बताया है कि बैठक का उददेश्य अभिभावकों को उनके बच्चों के साथ शैक्षणिक स्तर की जानकारी प्रदान करना तथा शाला के अकादमिक मुद्दों  से अवगत कराते हुए सुझाव प्राप्त करना तथा विद्यार्थियों को प्रेरित कर उनके शैक्षिक स्तर में सुधार हेतु अभिभावकों को जागरूक करना है।
            सीहोर जिले की समस्त शासकीय शालाओं में 19 अक्टूबर,19 को शिक्षक अभिभावक बैठक आयोजित की जावेगी। बैठक की सूचना अभिभावकों को संस्था के विद्यार्थियों के माध्यम से दी जावेगी। बैठक में अभिभावकों से चर्चा कर अकादमिक प्रगति के संबंध में निम्नानुसार बिंदुओं पर चर्चा की जावेगी।
विद्यार्थियों को त्रैमासिक परीक्षा/ दक्षता उन्नयन की उत्तर पुस्तिका अभिभावकों को दिखाई जावेगी। विद्यार्थियों की त्रैमासिक परीक्षा/दक्षता उन्नयन के परिणाम की जानकारी देकर विद्यार्थी को किन विषयों में अभ्यास की आवश्यकता अधिक है। इसके संबंध में माता-पिता को आवश्यक जानकारी दी जावेगी। विद्यार्थी की उपस्थिति से अभिभावकों को अवगत करना तथ छात्र एवं छात्राओं को नियमित उपस्थिति के लिए प्रेरित करना। अभिभावकों को निदानात्मक ( रेमेडियल) कक्षाओं की जानकारी उपलब्ध कराना। अभिभावकों को विषय शिक्षक के द्वारा किस विषय में विद्यार्थी को दक्षता सुधार की आवश्यकता है इसकी जानकारी देने के साथ सुधार के उपायों से भी अभिभावकों को अवगत कराया जावेगा। बैठक का रिकॉर्ड कक्षा शिक्षक द्वारा संधारित किया जावेगा। प्राचार्य/प्रधानाध्यापक/संस्था प्रमुख भी अभिभावकों से चर्चा हेतु उपलब्ध रहकर सामुदायिक सहभागिता से विद्यालय की मॉनीटरिंग करने के लिए प्रेरित करेंगे।
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गुटका, तम्बाकू से करें परहेज और जीवन को स्वास्थ्य बनाये
सीहोर 14  अक्टूबर,2019
            तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम (कोटप्पा एक्ट) की विभिन्न धाराओं में तम्बाकू सेवन से होने वाली जानलेवा बीमारी मुंह का कैंसर, टी.बी. व अन्य घातक बीमारियों से रक्षा करता है। सार्वजनिक स्थानो, शैक्षणिक संस्थाओं, मनोरंजन कक्ष, रेल्वे एवं बस स्टैण्ड, पार्क आदि में तम्बाकू एवं उसके उत्पाद धूम्रपान निषेध किया गया है। शैक्षणिक संस्थानों के आस पास 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार सिगरेट,  गुटका, तम्बाकू उसके उत्पाद आदि वर्जित है। उल्लंघन करने पर आर्थिक दण्ड तथा सजा का प्रावधान है। इसलिए संकल्प लें कि हम सभी तम्बाकू निषेध में पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे जिससे हमारा समाज तम्बाकू, गुटका मुक्त हो सके।
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50 माईक्रोन से पतली पॉलीथिन के उपयोग पर प्रतिबंधित कार्यवाही करें
सीहोर 14  अक्टूबर,2019
            प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास ने सभी कलेक्टर और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए जागरूकता अभियान चलाकर आमजन में इसके उपयोग को कम करने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा है कि अपशिष्ट प्लास्टिक नियम-2016 के नियम के अंतर्गत 50 माईक्रोन से पतली पॉलीथिन के विरूद्ध प्रतिबंधित कार्यवाही के प्रावधान है। प्रमुख सचिव ने तदनुसार कार्यवाही के निर्देश दिये हैं।
    प्रमुख सचिव ने कहा है कि कुछ नगरीय निकायों में सिंगल यूज डिस्पोजल सामग्री एवं सभी प्रकार के 50 माईक्रोन से अधिक मोटी प्लास्टिक के विक्रेताओं एवं उत्पादकों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा रही है, जो अनुचित है। उन्होंने कहा है कि प्लास्टिक अपशिष्ट के विरूद्ध जन-जागरूकता के माध्यम से इसके उपयोग को कम करना ही अभियान का मुख्य उद्देश्य है।
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