लॉकडाउन के दौरान यात्रियों के परिवहन के लिए चलाए जाएंगे यात्री वाहन
सीहोर 28 मार्च,2020
एमपी मीडिया पाइंट
कारोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए लॉकडाउन के दौरान यात्रियों के परिवहन के संबंध में प्रमुख सचिव परिवहन विभाग द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने जिला परिवहन अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के किसी जिले से अन्य जिले को यात्री वाहन द्वारा भेजे जाने वाले यात्रियों को अन्य जिले में जिला मुख्यालय तक पहुंचाया जाएगा। जिला मुख्यालय से उस जिले के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों, तहसीलों, कस्बों आदि तक उन यात्रियों को पहुंचाने का उत्तरदायित्व संबंधित जिला परिवहन अधिकारी का होगा। किसी भी परिस्थिति में अन्य जिले से भेजी गई यात्री वाहन को विलंबित रोका न जाए। जिला मुख्यालय पर यात्रियों को उतारने के बाद उस वाहन को मूल जिले के लिए वापस रवाना किया जाए।
उन्होंने कहा कि परिवहन अधिकारी वाहन में यात्रियों को बैठाने से पूर्व उस वाहन को ठीक से सेनेआईज करना तथा मूल जिले को वाहन वापस भेजने से पूर्व पुन: सेनेटाईज करना साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से वाहन की एक सीट पर एक ही व्यक्ति को बैठाया जाना सुनिश्चित करें। एक जिले से दूसरे जिले को यात्री भेजे जाने पर जिस वाहन से यात्रियों को रवाना किया जा रहा है, उस वाहन का पंजीयन क्रमांक, वाहन मालिक तथा चालक का नाम और उनके मोबाईल नंबर तथा उस वाहन को रवाना करने का गन्वय स्थान तक यात्रियों को पहुंचाकर वापस किए जाने का समय संबंधित परिवहन अधिकारी एक-दूसरे को अवगत करना सुनिश्चित करें।
वाहन में यात्रियों को बैठाकर रवाना करने वाले गन्तव्य स्थान पर यात्रियों को वाहन से उतारने वाले परिवहन अधिकारी संबंधित जिले के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, स्वास्थ्य अधिकारी से समन्वय कर आवश्यक पुलिस कर्मियों की व्यवस्था तथा यात्रियों के स्वास्थ्य परीक्षण, सेनेटाइजेशन आदि की व्यवस्था भी सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक संभाग स्तरीय कार्यालय में कम से कम 10 यात्री वाहन तथा जिला स्तरीय कार्यालय पर कम से कम 5 यात्री वाहन हर समय उपलब्ध स्थिति में 24 घंटे रखा जाना सुनिश्चित करें।


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