2018 के सनसनीखेज मामले में बलात्कार और हत्या के आरोपी को आष्टा न्यायालय ने सुनाई सजा,
वीसी के माध्यम से हुई सुनाई 
आष्टा,दिनेश शर्मा
एमपी मीडिया पाइंट 

 वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए भारत सरकार द्वारा उठाये कदम के बाद देश मे 25 मार्च 2020  से लगे लोकडाउन के बाद से पूरे देश के न्यायालयों में भी व्यवस्था मानो रुक सी गयी थी। और रूटीन के कार्यो को भी रोक दिया गया था,  लेकिन बड़े मामलों में न्यायालय ने गंभीरता दिखाते हुए  वीडियो कांफ्रेंसिंग के द्वारा मामलों की सुनवाई की ओर फैसले देने आरम्भ कर दिए है ।

आज ऐसे ही आष्टा न्यायालय ने 2018  के सनसनीखेज हत्या और बलात्कार के मामले में आरोपी को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सजा सुनाई।

बताया गया है कि 17/3/2018 के जावर थाना अंतर्गत का मामला है 
लोकडाउन के चलते वीडियो कांफ्रेंसिंग से हत्या और बलात्कार के आरोपी को सुनाई सजा,
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरिता वाधवानी ने सुनाई सजा
ग्राम गुराड़िया वर्मा के कुंडिया नाथ के जंगल मे एक महिला के साथ बलात्कार करने के बाद हत्या की गई थी 
वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये आज सबूतों के आधार  ओर गवाहों के बयानों के आधार, एवं डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर आरोपी कल्याण सिंह को दोषी पाए जाने पर  धारा 302 में आजीवन कारावास और 10 हजार का अर्थदंड, वही धारा 376 में 10 साल की सजा और 5 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

मृतक महिला की तरफ से सरकारी वकील के रूप में देवेंद्र सिंह ठाकुर ने मामले की पैरवी की ।
और आरोपी कल्याण सिंह और अछयनाल पिता कैलाश नाल निवासी धुराडा कला गुराड़िया वर्मा की ओर से कुलदीप शर्मा ने पैरवी की।
न्यायालय प्रक्रिया को ऐसे हालातों मे कर्तव्य से गुजरते देख आम नागरिकों मे हर्ष व्याप्त है।
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