बुधनी,  एमपी मीडिया पाइंट 
कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए कलेक्टर अजय गुप्ता के निर्देशानुसार एसडीएम शैलेन्द्र हनोतिया द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
 जारी आदेशानुसार प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को अनुभाग बुधनी की राजस्व सीमा के अन्तर्गत संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है। इस अवधि में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे।
लॉकडाउन अवधि में समस्त फार्मा, अस्पताल, पैथॉलाजी, पेट्राल पंप एवं गैस सिलेंडर के रिटेल आउटलेट, एटीएम, दूध डेयरी इस आदेश के प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।  आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डनीय कार्यवाही एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51-60 के तहत भी कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
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