कोरोना संक्रमित पाए गए व्यक्तियों के निवास स्थल को
कलेक्टर ने किया कंटेंटमेंट क्षेत्र घोषित
सीहोर 20 अगस्त,2020
एमपी मीडिया पाइंट
जिले में कोरोना संक्रमित पाए गए व्यक्तियों के निवास स्थल को कलेक्टर अजय गुप्ता द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 के तहत कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। कलेक्टर श्री गुप्ता द्वारा जारी आदेश अनुसार कोरोना पॉजिटिव पाए गए व्यक्तियों के निवास स्थान कोठरी के वार्ड क्रमांक 13 को उत्तर में रमेश चंद्र भील का मकान, पूर्व में नितेश भील का मकान, पश्चिम में देवकरण खाती की गली, दक्षिण में रास्ता तक, बुदनी के ग्राम पंचायत बकतरा को जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के पास से कीटनाशक की दुकान, पूर्व में प्रकाश सेठ का मकान, पश्चिम में मेन रोड तक, बकतरा के पटेल चौक को उत्तर में मस्जिद दक्षिण में दब्बीलाल का मकान, पूर्व में गंगाराम की किराना दुकान, पश्चिम में शिवा चौहान का मकान, आष्टा के ग्राम सेवदा को उत्तर में लखनलाल का मकान, पूर्व में रास्ता, पश्चिम में विनोद का मकान, दक्षिण में हरिचरण का मकान, बुदनी के वार्ड क्रमांक 4 अदालत कॉलोनी को उत्तर में मोर्य का मकान, दक्षिण में जाटव का मकान, पूर्व में खाली जगह, पश्चिम में कॉलोनी रोड, वार्ड क्रमांक 9 मजार कॉलोनी को उत्तर में खेत, दक्षिण में मजार, पूर्व में उमेश ठाकुर का मकान, पश्चिम में लक्ष्मीप्रसाद का मकान, वार्ड क्रमांक 11 गजराज होस्टल बुदनी को उत्तर में रूम नंबर 4, दक्षिण में होस्टल गैलरी, पूर्व में नाई की दुकान, पश्चिम में होस्टल दीवार तक,
नगरपरिषद शाहगंज के वार्ड क्रमांक 5 महर्षि वाल्मिकी कॉलोनी को उत्तर में नारायण अहिरवार का मकान, दक्षिण में अकोला रोड़, पूर्व में शेरा मीणा की दुकान, पश्चिम में चंदन सिंह का खेत
इछावर के वार्ड क्रमांक 5 कस्बा को महावीर मार्ग स्थित रमेश पालीवाल के मकान से, प्रमोद सुराना व अमृतलाल के मकान तक कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। कंटेनमेंट एरिया के अन्तर्गत पूर्ण रूप से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट एरिया के समस्त निवासियों का होम कोरोनटाईन में रहना उचित होगा। कंटेनमेंट एरिया के अंदर भी आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
कलेक्टर ने किया कंटेंटमेंट क्षेत्र घोषित
सीहोर 20 अगस्त,2020
एमपी मीडिया पाइंट
जिले में कोरोना संक्रमित पाए गए व्यक्तियों के निवास स्थल को कलेक्टर अजय गुप्ता द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 के तहत कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। कलेक्टर श्री गुप्ता द्वारा जारी आदेश अनुसार कोरोना पॉजिटिव पाए गए व्यक्तियों के निवास स्थान कोठरी के वार्ड क्रमांक 13 को उत्तर में रमेश चंद्र भील का मकान, पूर्व में नितेश भील का मकान, पश्चिम में देवकरण खाती की गली, दक्षिण में रास्ता तक, बुदनी के ग्राम पंचायत बकतरा को जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के पास से कीटनाशक की दुकान, पूर्व में प्रकाश सेठ का मकान, पश्चिम में मेन रोड तक, बकतरा के पटेल चौक को उत्तर में मस्जिद दक्षिण में दब्बीलाल का मकान, पूर्व में गंगाराम की किराना दुकान, पश्चिम में शिवा चौहान का मकान, आष्टा के ग्राम सेवदा को उत्तर में लखनलाल का मकान, पूर्व में रास्ता, पश्चिम में विनोद का मकान, दक्षिण में हरिचरण का मकान, बुदनी के वार्ड क्रमांक 4 अदालत कॉलोनी को उत्तर में मोर्य का मकान, दक्षिण में जाटव का मकान, पूर्व में खाली जगह, पश्चिम में कॉलोनी रोड, वार्ड क्रमांक 9 मजार कॉलोनी को उत्तर में खेत, दक्षिण में मजार, पूर्व में उमेश ठाकुर का मकान, पश्चिम में लक्ष्मीप्रसाद का मकान, वार्ड क्रमांक 11 गजराज होस्टल बुदनी को उत्तर में रूम नंबर 4, दक्षिण में होस्टल गैलरी, पूर्व में नाई की दुकान, पश्चिम में होस्टल दीवार तक,
नगरपरिषद शाहगंज के वार्ड क्रमांक 5 महर्षि वाल्मिकी कॉलोनी को उत्तर में नारायण अहिरवार का मकान, दक्षिण में अकोला रोड़, पूर्व में शेरा मीणा की दुकान, पश्चिम में चंदन सिंह का खेत
इछावर के वार्ड क्रमांक 5 कस्बा को महावीर मार्ग स्थित रमेश पालीवाल के मकान से, प्रमोद सुराना व अमृतलाल के मकान तक कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। कंटेनमेंट एरिया के अन्तर्गत पूर्ण रूप से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट एरिया के समस्त निवासियों का होम कोरोनटाईन में रहना उचित होगा। कंटेनमेंट एरिया के अंदर भी आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।


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