नाबालिग को भगाकर ले जाने एवं दुष्‍कर्म करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त  

शाजापुर, एमपी मीडिया पाइंट 

 जिला मीडिया प्रभारी  सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्‍यायाधीश  शुजालपुर अमित रंजन समाधिया द्वारा आरोपी राजा उर्फ राजकुमार पिता देवकरण मालवीय निवासी ग्राम उगली शुजालपुर सिटी का  जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित  संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए सोमवार को निरस्त किया गया।

संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्‍त जानकारी अनुसार दिनांक 20 अगस्त 2020 को फरियादी अपने नाबालिग बच्‍चों को घर छोड़कर अस्‍पताल मंडी चला गया था। शाम 6:00 बजे वापस घर आया तो बडी नाबालिग लडकी नही दिखी । छोटी नाबालिग लडकी ने बताया की बडी बहन 2:00 बजे दिन मे बिना बताये कही चली गई। जिसकी तलाश मोहल्‍ले एवं आस-पडोस मे की, उसका कोई पता नही चला। छोटी लड़की ने बताया की बडी बहन को राजकुमार से कई बार बाते करते देखा था। फरियादी ने शंका के आधार पर आरोपी राजकुमार के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाई। अनुसंधान के दौरान पीडिता को दस्‍तयाब किया तो उसने बताया कि, आरोपी ने उसके साथ गलत काम भी किया। अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया। तब से आरोपी जेल में है। सोमवार को आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्‍त किया गया।
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