चरवाहे से मारपीट कर बकरा चुराने वाले आरोपीगण की जमानत खारिज।
मनासा, एमपी मीडिया पाइंट
धर्म कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा चरवाहे से मारपीट कर बकरा चुराने वाले आरोपी (1) अनुकूल पिता मानसिंह बांछड़ा, (2) विजेश पिता मानसिंह बांछड़ा व (3) सचिन पिता मानसिंह बांछड़ा, तीनों निवासी ग्राम बर्डीया, थाना मनासा का जमानत आवेदन खारिज किया गया।सहायक मीडिया सेल प्रभारी योगेश कुमार तिवारी, एडीपीओ द्वारा जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 16.08.2020 की हैं। फरियादी अर्जुन ने थाना मनासा में रिपोर्ट लिखाई कि घटना दिनांक को जब वह भोपाली खेल मैदान में बकरिया चरा रहा था, तभी आरोपीगण आये और फरियादी का बकरा पकड़कर ले जाने लगे, जब फरियादी ने आरोपीगण से उसका बकरा छुडाने की कोशिश की, तो आरोपीगण ने फरियादी के साथ मारपीट की और बकरा लेकर वहाॅ से भाग गये। जिस पर आरोपीगण के विरूद्ध थाना मनासा में अपराध क्रमांक 316/20, धारा 379, 511 भादवि में पंजीबद्ध किया। विवेचना के दौरान लूट का अपराध पाये जाने पर धारा 393 भादवि का ईजाफा किया गया, जिस पर आरोपीगण द्वारा न्यायालय मनासा के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया।
योगेश कुमार तिवारी, एडीपीओ द्वारा आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया गया। जिस पर धर्म कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन को खारिज किया गया।


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