समानता के आधार पर आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती, आत्महत्या के लिए उकसाने वाले दूसरे आरोपी की जमानत खारिज।
नीमच, एमपी मीडिया पाइंट
विवेक कुमार, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने वाले आरोपी मनप्रितसिंह पिता अजितसिंह पंजाबी, उम्र-29 वर्ष, निवासी टीआईटी. काॅलोनी, जिला नीमच का जमानत आवेदन खारिज किया गया।
अपर लोक अभियोजक शादाब खान द्वारा जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 03 जुलाई 2020 की हैं। फरियादी लक्ष्मण ने मृतिका चंचल द्वारा फांसी लगा लेने के संबंध में थाना नीमच केंट में रिपोर्ट लिखाई, जिस पर विवेचना के दौरान आरोपीगण मनप्रितसिंह एवं गिरजा उर्फ डिंकी पति मनप्रितसिंह को गिरफ्तार किया गया व आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 252/20, धारा 306, 34 भादवि में पंजीबद्ध किया, आरोपी गिरजा उर्फ डिंकी द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर से दिनांक 15 सितंबर 2020 को जमानत ले ली गई, जिस पर आरोपी मनप्रितसिंह द्वारा अन्य आरोपी गिरजा की उच्च न्यायालय में जमानत स्वीकार करने के आधार पर तथा समानता के आधार पर नीमच अपर सत्र न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया।अपर लोक अभियोजक शादाब खान द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया। जिस पर विवेक कुमार, अपर सत्र न्यायालय, नीमच द्वारा टिप्पणी की गई की आरोपी मनप्रितसिंह उक्त प्रकरण में मुख्य आरोपी हैं, जिसकी प्रताड़ना पर 22 वर्षीय महिला को अल्प आयु में अपनी जीवन लीला समाप्त कर, आत्महत्या करने को मजबूर होना पड़ा, जिससे वह समानता के आधार पर जमानत पाने का पात्र नहीं हैं, जिस के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी मनप्रितसिंह की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।


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