अशासकीय स्कूल सूचना पटल पर पुस्तकों/प्रकाशकों के नाम, मूल्य व विक्रेता का नाम करेंगे चस्पा,
कलेक्टर ने जारी किया आदेश,
अभिभावक 07562-222129 पर दर्ज कर सकते हैं अशासकीय विद्यालयों से संबंधित शिकायतें
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी गणेश शंकर मिश्रा द्वारा नवीन शिक्षण सत्र में पालकों एवं छात्रहित में धारा 144 के तहत अशासकीय विद्यालयों के लिए आदेश जारी किया है कि अशासकीय विद्यालय अपने सूचना पटल पर विद्यालय में चल रही पुस्तकों/प्रकाशकों के नाम /मूल्य सहित चस्पा करेंगे। विक्रेताओं का नाम भी सूचना पटल पर चस्पा करना होगा। विद्यालय यूनिफार्म, टाई, जूते, बेग आदि शिक्षण सामग्री पर अपने विद्यालय का नाम एवं मोनो प्रिंट नहीं लगाएंगे और न ही इन सामग्रियों की बिक्री करेंगे। एनसीईआरटी/राज्य शिक्षा केन्द्र/माध्यमिक शिक्षा मंडल की प्रकाशित पुस्तकें ही प्रदर्शित करेंगे। अपरिहार्य कार्यों से प्रायवेट पब्लिशर्स की इसी पाठयक्रम से संबंधित पुस्तकें प्रर्दशित की जाएगी शेष किसी प्रकार की पुस्तकें वर्जित रहेगी।
अभिभावकों का यदि इस संबंध में कोई शिकायत है तो वह जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के कंट्रोल रुम नंबर 07562-222129 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। प्राप्त शिकायत की जांच कराई जाएगी शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित विद्यालय की मान्यता समाप्त भी की जा सकती है। कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिए कि विद्यालय परिवहन हेतु बसों में महिला स्टाफ अनिवार्य रूप से नियुक्त करेंगे एवं वाहनों में ट्रेकिंग सिस्टम भी अनिवार्य रुप से लगाएंगे।
कलेक्टर ने जारी किया आदेश,
अभिभावक 07562-222129 पर दर्ज कर सकते हैं अशासकीय विद्यालयों से संबंधित शिकायतें
सीहोर, एमपी मीडिया पाइंट
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी गणेश शंकर मिश्रा द्वारा नवीन शिक्षण सत्र में पालकों एवं छात्रहित में धारा 144 के तहत अशासकीय विद्यालयों के लिए आदेश जारी किया है कि अशासकीय विद्यालय अपने सूचना पटल पर विद्यालय में चल रही पुस्तकों/प्रकाशकों के नाम /मूल्य सहित चस्पा करेंगे। विक्रेताओं का नाम भी सूचना पटल पर चस्पा करना होगा। विद्यालय यूनिफार्म, टाई, जूते, बेग आदि शिक्षण सामग्री पर अपने विद्यालय का नाम एवं मोनो प्रिंट नहीं लगाएंगे और न ही इन सामग्रियों की बिक्री करेंगे। एनसीईआरटी/राज्य शिक्षा केन्द्र/माध्यमिक शिक्षा मंडल की प्रकाशित पुस्तकें ही प्रदर्शित करेंगे। अपरिहार्य कार्यों से प्रायवेट पब्लिशर्स की इसी पाठयक्रम से संबंधित पुस्तकें प्रर्दशित की जाएगी शेष किसी प्रकार की पुस्तकें वर्जित रहेगी।
अभिभावकों का यदि इस संबंध में कोई शिकायत है तो वह जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के कंट्रोल रुम नंबर 07562-222129 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। प्राप्त शिकायत की जांच कराई जाएगी शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित विद्यालय की मान्यता समाप्त भी की जा सकती है। कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिए कि विद्यालय परिवहन हेतु बसों में महिला स्टाफ अनिवार्य रूप से नियुक्त करेंगे एवं वाहनों में ट्रेकिंग सिस्टम भी अनिवार्य रुप से लगाएंगे।


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