तीन आदतन अपराधी जिला बदर,
आठ जिलों की राजस्व सीमा से रहना होगा बाहर
सीहोर 26 अप्रैल,2019
एमपी मीडिया पाइंट
कलेक्टर एवं जिला दणडाधिकारी गणेश शंकर मिश्रा ने असामाजिक गतिविधियों में लिप्त एवं विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज होने के कारण तीन आदतन अपराधियों को पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर एक वर्ष के लिए सीहोर जिले से जिला बदर की कार्रवाई की। जिला दण्डाधिकारी ने आदेश जारी किया मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत 3 अपराधियों के खिलाफ जिलाबदर की कार्रवाई की गई।
कलेक्टर श्री मिश्रा ने पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर अनावेदक पप्पू विश्वकर्मा पिता लीलाकिशन विश्वकर्मा निवासी ग्राम ढाबला केलवाड़ी थाना बिलकिसगज, सजन सिंह उर्फ मिण्डी पिता रामसिंह चौहान निवासी चौपड़ा कालोनी रेहटी थाना रेहटी एवं आसिफ पिता बाबू खां उर्फ शब्बीर खां निवासी ग्राम दौलतपुर थाना इछावर जिला सीहोर को सीहोर एवं उसके सीमावर्ती जिले भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, देवास, शाजापुर एवं राजगढ़ जिलों की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हैं।


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