सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उपभोक्ताओं
को मिलेगी खाद्यान्न चयन आधारित सुविधा

सीहोर 12  अक्टूबर,2019
एमपी मीडिया पाइंट

            प्रदेश में आधार सक्षम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न चयन आधारित सुविधा लागू करने के संबंध में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय विभाग द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटराईजेशन के अंतर्गत खाद्यान्न चयन आधारित सुविधा अक्टूबर 2019 से उपलब्ध कराई जा रही है जिसमें पात्र परिवारों को खाद्यान्न आवंटन सीमा के अंतर्गत ही उनकी आवश्यकता एवं उपयोग अनुरूप गेहूं तथा चावल प्रदान किया जाएगा।

     इसके लिए प्रत्येक हितग्राही परिवार को खाद्यान्न के चयन की सुविधा का उपयोग करने के लिए जिला स्तर से कार्यवाही की जाएगी। हितग्राही परिवार को उसकी खाद्यान्न आवंटन सीमा के अंतर्गत ही खाद्यान्न गेहूं तथा चावल का वितरण किया जाएगा। केवल वर्तमान में प्रदाय गेहूं एवं चावल के अनुपात में परिवर्तन किया जा सकेगा। यदि वर्तमान में किसी अन्त्योदय परिवार को 30 किलो गेहूं तथा 5 किलो चावल दिया जा रहा है तो उनकी इच्छानुसार 25 किलो गेहूं तथा 10 किलो चावल दिया जा सकेगा। इसी प्रकार पांच सदस्यों वाले प्राथमिकता परिवार को चार किलो गेहूं तथा एक किलो चावल प्रति सदस्य के मान से 20 किलो गेहूं एवं पांच किलो चावल दिया जा रहा है तो उनकी इच्छानुसार गेहूं, चावल की मात्रा में संशोधन किया जा सकेगा।
     अक्टूबर माह में हितग्राही उचित मूल्य दुकानदार को आगामी माह से कुल खाद्यान्न आवंटन में से चावल की मात्रा में संशोधन कराने के बारे में जानकारी दे सकते हैं। पीओएस मशीन में पात्र हितग्राही परिवार द्वारा चाहे गए चावल की मात्रा की प्रविष्टि की सुविधा उपलब्ध रहेगी जिसमें चावल की मात्रा किलो में दर्ज करनी होगी लेकिन परिवार की कुल आवंटित पात्रता से अधिक मात्रा की प्रविष्टि नहीं की जा सकेगी। प्रत्येक पात्र हितग्राही को वर्तमान में प्रचलित परिवार के गेहूं एवं चावल के वितरण अनुपात में भिन्नता न होने पर भी अपने परिवार की मांग प्रविष्टि किया जाना अनिवार्य होगा। यह चयन की प्रविष्टि एक वर्ष के लिए फ्रीज कर दी जाएगी। त्रुटि या मांग संशोधन होने पर क्षेत्रीय सहायक, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के लॉगिन पर गेहूं एवं चावल के अनुपात के संशोधन का विकल्प www.epos.mp.gov.in  पर उपलब्ध कराया जाएगा।
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