बिना अनुमति के धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस होंगे प्रतिबंधित,
कलेक्टर ने धारा 144 के अंतर्गत जारी किये प्रतिबंधात्मक आदेश

सीहोर 05  नवंबर,2019
एमपी मीडिया पाइंट 
     
 कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अजय गुप्ता द्वारा निकट भविष्य में उच्चतम न्यायालय द्वारा अयोध्या प्रकरण के संबंध में संभावित निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए जिले में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
     जारी आदेशानुसार जिले में कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, फटाका, बारुद आदि का संग्रहण एवं परिवहन एवं घातक शस्त्रों, तलवार, लाठी, भाला बरछा, चाकू आदि का संग्रहण एवं परिवहन विधि संगत अनुज्ञप्तियों के अलावा नहीं करेगा तथा घातक शस्त्रों को लेकर नहीं चलेगा और जुलूस, रैली सभा आदि में इनका प्रदर्शन नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी भी प्रकार की आमसभा, जुलूस,/ध्वनी विस्तारक यंत्रों का प्रयोग आयोजन क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी की अनुमति के बिना नहीं करेगा। प्रतिबंधित अवधि में किसी भी तीज त्योहार को मनाने की अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लेना अनिवार्य होगा। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, व्हाटसएप, ट्विटर, एसएमएस, इंस्टाग्राम आदि का दुरुपयोग कर धार्मिक, सामाजिक जातिगत भावनाओं एवं विद्वेष को भड़काने के लिए नहीं करेगा। किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक एवं उननमाद फैलाने वाले संदेश जिसमें फोटो, आडियो-वीडियो आदि सम्मिलित जिससे कि धार्मिक सामाजिक जातिगत आदि भावनाएं भड़क सकती हैं एवं सांप्रादायिक सौहाद्र बिगड़ सकता हो प्रसारित नहीं करेगा या भेजेगा।
     जारी आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति या समूह अफवाह या तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर भड़काने या उन्माद पैदा करने वाले संदेश जिससे लोगों या समुदाय या विशेष हिंसा की भावना उत्पन्न हो जाए को प्रचारित या प्रसारित नहीं करेगा और नहीं लाईक/शेयर/फारवर्ड करेगा न ही उसके लिए प्रेरित करेगा।
     आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश 5 नवंबर 2019 से 15 दिसंबर 2019 तक प्रभावशील रहेगा।
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शांति समिति की बैठक बुधवार को

सीहोर 05 नवंबर,2019
एमपी मीडिया पाइंट 

कलेक्टर अजय गुप्ता के निर्देशानुसार आयोध्या प्रकरण के संभावित निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए तथा नवंबर माह में आने वाले विभिन्न त्यौहार को शांति पूर्वक मनाए जाने के लिए शांति समिति की बैठक का आयोजन मंगलवार 5 नवंबर को होना था लेकिन अपरिहार्य कारणों से यह बैठक स्थगित कर दी गई है। अब शांति समिति की 6 नवंबर को बैठक पुलिस अधीक्षक कार्यालय के नवनिर्मित कंट्रोल रूम में स्थित सभाकक्ष में सायं 5 बजे आयोजित होगी। बैठक में समस्त संबंधितों की उपस्थिति अपेक्षित है।
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रेत का अवैध परिवहन करते 15 डंपर एवं 2 ट्रैक्टर जप्त

सीहोर 05  नवंबर,2019
एमपी मीडिया पाइंट 
      कलेक्टर अजय गुप्ता के निर्देशानुसार रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लगातार रेत माफियाओं पर कार्यवाही की जा रही है। मंगलवार को सुबह अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) वरुण अवस्थी एवं एसडीओपी (पुलिस) बुदनी द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए रेत का अवैध परिवहन करने पर 15 डंपर एवं 2 ट्रैक्टर-ट्राली जप्त की गई हैं।
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जिले में शांति व्यवस्था बनाये रखने जिला प्रशासन ने की अपील   

सीहोर 05  नवंबर,2019
एमपी मीडिया पाइंट 
     
आयोध्या प्रकरण के संबंध में संभावित निर्णय को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील सभी से की गई है। मंगलवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में अनुविभागीय अधिकारी सीहोर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में मस्जिदों के इमाम, काजी, मौलवी, मदरसा संचालक आदि बैठक में उपस्थित थे। धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश की पूर्ण जानकारी सभी को दी गई एवं सभी से अपील की गई कि तनावपूर्ण स्थिति में जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति होने पर जिला प्रशासन व पुलिस से संपर्क किया जा सकता है। बैठक में सीएसपी मंगल सिंह एवं तहसीलदार श्रीमती जिया फातिमा उपस्थित थे।                      ------------------------------
हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में आयोजित होगी खेल प्रतियोगिताएं  

सीहोर 05  नवंबर,2019
एमपी मीडिया पाइंट 
    
      जिले के सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के अंतर्गत खेल प्रतियोगिता के अंतर्गत क्रिकेट , कबड्डी एवं दौड़ प्रतियोगिताएं कराई जाएगी। यह प्रतियोगिताएं 10 नवंबर तक संपन्न कराने के निर्देष मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने समस्त हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स प्रभारी तथा समस्त बीएमाओ को जारी किए है। जारी निर्देशों में कहा गया है कि खेल प्रतियोगिता आयोजन के फोटो और रिपोर्ट सभी अनिवार्य रूप से जिला मुख्यालय को प्रेषित करेंगे। आयोजित गतिविधियों के रिकार्ड के आधार पर सेंटर्स की रैंकिंग तय की जाएगी। ज्ञात हो कि जिले के 16 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में किया गया है।  
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मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अन्तर्गत हितग्राहियों को नि:शुल्‍क प्रशिक्षण हेतु आवेदन आमंत्रित  

सीहोर 05  नवंबर,2019
एमपी मीडिया पाइंट 
      
जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति सीहोर के कार्यपालन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अन्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के 8 वीं उत्तीर्ण बेरोजगार हितग्राहियों को गारमेंट मेकिंग एवं कम्प्युटर ऑपरेटर में 100-100 प्रशिक्षणार्थियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदक कलेक्ट्रेट भवन कक्ष क्रमांक 122 में 20 नंवबर 2019 तक आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं।
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