इंदौर 15 दिसंबर, 2019 एमपी मीडिया पाइंट
बीती रात्रि में आबकारी वृत्त आंतरिक क्रमांक एक के प्रभारी उपनिरीक्षक संतोष कुमार सिंह एवं उनकी टीम द्वारा अवैध मदिरा परिवहन के विरुद्ध बडी कार्यवाही की गई।
मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर कल रात्रि नाथ मंदिर चौराहा साऊथ तुकोगंज इंदौर से शातिर शराब तस्कर लोकेश जायसवाल पिता गोपाल प्रसाद जायसवाल, 35 वर्ष निवासी मेघदूत नगर इंदौर एवं दीपक शर्मा पिता मदनमोहन शर्मा , 34 वर्ष को संयुक्त रूप से हुंडई सेंट्रो कार MP04/HA/3795 से 10 पेटी (120 बोतल/90.0 बल्क लीटर) मैकडावल नंबर वन व्हिस्की विदेशी मदिरा का संयुक्त रूप से अवैध परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया गया। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध म.प्र. आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) क, 34(2) का प्रकरण पंजीबध्द किया गया। विधिवत् कार्यवाही करते हुए दोनों अभियुक्तों को ज्युडिशियल रिमाण्ड में जेल भेजा गया। प्रकरण में विवेचना जारी है। उक्त प्रकरण में जब्त मदिरा का बाजार मूल्य 99 हजार 600 रुपये और जप्त वाहन की अनुमानित कीमत 2 लाख रुपए बताया गया है।
बीती रात्रि में आबकारी वृत्त आंतरिक क्रमांक एक के प्रभारी उपनिरीक्षक संतोष कुमार सिंह एवं उनकी टीम द्वारा अवैध मदिरा परिवहन के विरुद्ध बडी कार्यवाही की गई।
मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर कल रात्रि नाथ मंदिर चौराहा साऊथ तुकोगंज इंदौर से शातिर शराब तस्कर लोकेश जायसवाल पिता गोपाल प्रसाद जायसवाल, 35 वर्ष निवासी मेघदूत नगर इंदौर एवं दीपक शर्मा पिता मदनमोहन शर्मा , 34 वर्ष को संयुक्त रूप से हुंडई सेंट्रो कार MP04/HA/3795 से 10 पेटी (120 बोतल/90.0 बल्क लीटर) मैकडावल नंबर वन व्हिस्की विदेशी मदिरा का संयुक्त रूप से अवैध परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया गया। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध म.प्र. आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) क, 34(2) का प्रकरण पंजीबध्द किया गया। विधिवत् कार्यवाही करते हुए दोनों अभियुक्तों को ज्युडिशियल रिमाण्ड में जेल भेजा गया। प्रकरण में विवेचना जारी है। उक्त प्रकरण में जब्त मदिरा का बाजार मूल्य 99 हजार 600 रुपये और जप्त वाहन की अनुमानित कीमत 2 लाख रुपए बताया गया है।


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