सीहोर ,एमपी मीडिया पाइंट                     

 गृह मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा दिनांक 20 / 04 / 2020 से चिन्हित सेवाओं को लॉक डाउन से मुक्त किया गया है , उक्त आदेश एवं जिला स्तर से समय - समय पर जारी स्थानीय आदेशों का समावेश करते हुऐ टोटल लॉक डाउन से स्थानीय परिस्थिति को देखते हुऐ निम्नलिखित सेवाओं को लॉक डाउन से मुक्त करते हुए यह संकलित आदेश जारी किया जाता है उक्त आदेश संपूर्ण सीहोर जिले में अग्रिम आदेश तक लागू होगा । यह स्पष्ट किया जाता है कि दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत पूर्व में जारी आदेशों का शेष भाग यथावत रहेगा ।
 सभी स्वास्थ्य सेवाएं ( आयुष सहित ) अस्पताल , नर्सिग होम , क्लीनिक , टेलीमेडिसिन सुविधाएं , डायग्नॉस्टिक्स , चिकित्सा प्रयोगशालाएं एवं संग्रह केन्द्र । डिस्पेंसरी , केमिस्ट , फार्मेसी , जन औषधि केन्द्र और मेडिकल उपकरण की दुकानों एवं सप्लायर सहित सभी प्रकार की दवा दुकाने । पशु चिकित्सा अस्पताल , औषधालय , क्लीनिक , पैथालॉजी लैब , वैक्सीन और दवा की बिकी और आपूर्ति । दवाओं , फार्मास्यूटिकल्स , चिकित्सा उपकरणों , चिकित्सा ऑक्सीजन , उनके पैकेजिंग सामग्री , कच्चे माल और मध्यवर्ती की विनिर्माण इकाइयाँ । सभी चिकित्सा और पशु चिकित्सा कर्मियों , वैज्ञानिकों , नों , पैरा - मेडिकल कर्मचारियों , लैब तकनीशियनों और अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं सहित एंबुलेंस का आवागमन । एंबुलेंस सहित चिकित्सा / स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे का निर्माण एवं विकास कार्य । कृषि , पशुपालन , डेयरी , मछलीपालन कार्य एवं सेवाएँ खेत में किसानों और खेत श्रमिकों द्वारा खेती का संचालन कृषि उत्पादों की खरीद / उपार्जन में लगी एजेंसियों / समितियाँ संचालन कृषि उपज मंडी समिति का संचालन हार्वेस्टर , ट्रेक्टर आदि फार्म मशीनरी एवं कस्टम हायरिंग सेंटर उर्वरक , बीज और कीटनाशक के प्रतिष्ठान गौशालाओं सहित पशु आश्रय गृहों का संचालन परिवहन और आपूर्ति श्रृंखला सहित दूध प्रसंस्करण संयंत्रों द्वारा दूध और दूध उत्पादों का संग्रह , प्रसंस्करण , वितरण और बिकी उपार्जन से संबंधित सेवाएँ जैसे की भण्डारण , बारदाना , सूजा , सिलाई मशीन , साईलों आदि ।
प्रतिष्ठान एवं व्यवसायिक सेवाएँ 1 

. संपूर्ण सीहोर जिले में फल सब्जी की दुकाने एवं खाद्य सामग्री ( ग्रोसरी आईटम ) की दुकाने प्रतिदिन प्रातः 8 : 00 बजे से प्रातः 12 : 00 बजे तक खुली रहेगी । ए . टी . एम . दूध डेयरी , उचित मूल्य की दूकान ( पीडीएस ) , मेडिकल दुकान और हास्पिटल ( अस्पताल ) . नर्सिग होम , पैथैलॉजी , साँची पार्लर पेट्रोल पंप , एल . पी . जी . गैस सिलेण्डर के रिटेल आउटलेट संपूर्ण दिवस खुले रह सकेगे । सीहोर जिले में उपार्जन केन्द्रों की गतिविधियों के सुचारू संचालन हेतु उपार्जन केन्द्रो एवं मंडियों को मुक्त रखा जाता है । सप्लाई चैन में अन्य लिंक सहित कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाऐ । स्व - नियोजित व्यक्ति जैसे इलेक्ट्रिीशियन , आई टी मरम्मत , प्लंबर , मोटर यांत्रिकी , और बढ़ई द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सेवाएँ । 6 . 4 . सामाजिक क्षेत्र 1 . नागरिको / निराश्रित / बच्चो / विकलांग / मानसिक रूप से विकलांग / वरिष्ठ महिलाओ / विधवाओं के लिए घरों का संचालन सामाजिक सुरक्षा पेंशन का संवितरण ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से शैक्षिक कार्य सोशल डिस्टेसिंग के साथ मनरेगा कार्य  . सोशल  - सार्वजनिक उपयोगिता के कार्य पेट्रोल पंप , एलपीजी , पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट विद्युत उत्पादन एवं वितरण इकाइयों और सेवाएँ डाकघरो सहित डाक सेवाएं नगरपालिका / स्थानीय निकाय स्तरों पर जल , स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्रों का संचालन दूरसंचार , और इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली उपयोगिताओं का संचालन बैंक शाखाएं और एटीएम , बैकिंग संचालन के लिए आईटी विकेता , बैकिंग संवाददाता ( बीसी ) एटीएम संचालन और नकदी प्रबंधन एजेन्सियाँ भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड ( SEBI ) द्वारा अधिसूचित SEBI पूँजी और ऋण बाजार सेवाएँ IRDAI और बीमा कंपनिया शासन द्वारा स्वीकृत कॉमन सर्विस सेंटर ( CSCs ) ग्राम पंचायत स्तर पर । 9 . 6 . परिवहन एवं माल वाहन की लोडिंग / अनलोडिंग सभी माल वाहनों को परिवहन , लोडिंग / अनलोडिंग करने की अनुमति होगी । सभी खाली माल वाहनों को भी परिवहन की अनुमति होगी । आग , कानून और व्यवस्था और आपातकालीन सेवाएँ पेट्रोलियम उत्पादों , एलपीजी . खाद्य उत्पादों , चिकित्सा आपूर्ति सहित आवश्यक वस्तुओं का आवागमन

 चिकित्सा सहित आवश्यक कार्य हेतु चार पहिया वाहनों में निजी वाहन चालक के अलावा एक यात्री को बैकसीट में एवं दो पहिया वाहनों में , केवल वाहन के चालक को अनुमति 6 . सार्वजनिक परिवहन के साधन जैसे बस , टैक्सी , ऑटो रिक्शा . . ई - रिक्शा आदि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी । उद्योग एवं उत्पादन इकाइयाँ ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित उद्योग , ( अर्थात नगर निगमों और नगरीय निकायों की सीमा से बाहर दवाओं , दवा , चिकित्सा उपकरण , उनके कच्चे माल की आपूर्ति । आटा चक्की , आटा , दाल , तेल , खाद्य , साबुन , सर्फ आदि आवश्यक सामग्री की मिले उर्वरक , कीटनाशक और बीज की विनिर्माण और पैकेजिंग इकाइयाँ उत्पादन इकाईयाँ जिन्हें एक सतत प्रकिया की आवश्यकता होती है एवं उनकी आपूर्ति श्रृखंला आवश्यक वस्तु / सामग्री निर्माण हेतु जिला कलेक्टर की अनुमति उपरान्त अन्य इकाइयाँ निर्माण गतिविधियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में सड़को , सिंचाई / पेयजल परियोजनाओं , भवनों और सभी प्रकार की औद्योगिक परियोजनाओं का निर्माण नगरीय निकाय की सीमा के भीतर वह निर्माण कार्य जिसमें श्रमिक साइट पर उपलब्ध है और किसी भी श्रमिक को बाहर से लाया जाना पूर्णत प्रतिबंधित रहेगा । 
2 . कार्यालयों / कार्यस्थलों के लिए दिशा निर्देश : 
1 . सभी कार्यालय खुलने के पूर्व पूर्णतः सैनेटाईज किये जाएगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जावेगा । 
2 . कार्यस्थलों में पाली बदलाव के बीच एक घंटे का अंतर होगा और सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों के भोजन अंतराल पृथक - पृथक पाली में होगा । 
3 . निजी एवं सार्वजनिक दोनो तरह के कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु एप उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा । 4 . सभी संगठन शिफ्टों के बीच अपने कार्यस्थलों को सेनेटाईज करेगे । 
5 . बडी बैठके निषिद्ध है । विनिर्माण , कार्यालयों , कारखानों प्रतिष्ठानों के लिए दिशा निर्देश : 
1 . परिसर सहित सभी क्षेत्रों के उपयोगकर्ता के अनुकूल कीटाणुनाशक माध्यमों के उपयोग से पूरी तरह से कीटाणुरहित किया जाएगा , भवन , कार्यालय आदि का प्रवेश द्वार कैफेटेरिया और कैटिन , बैठक कक्ष , सम्मलेन हाल / खुले स्थान उपलब्ध / बरामदा / प्रवेश द्वार स्थल , बंकर , पोर्टी केबिन , भवन आदि , उपकरण और लिफ्ट . वॉशरूम , टॉयलेट , सिंक , पानी के बिन्दु आदि दीवारे / अन्य सभी सतहें परिसर में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों और मशीनरी को स्प्रे से अनिवार्य रूप से कीटाणुरहित किया जाना चाहिए ।
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कार्यस्थल पर प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए अनिवार्य थर्मल स्केनिंग आवश्यक है । श्रमिकों के लिए चिकित्सा बीमा अनिवार्य किया जावे । टच फी तंत्र के साथ अधिमानतः हाथ धोने और सेनिटाईजर के लिए प्रावधान सभी प्रवेश और निकास बिन्दुओं और सामान्य क्षेत्रों में किया जाएगा । सभी वस्तुएँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए । कार्यस्थलों में पाली बदलाव के बीच एक घंटे का अंतर होगा और सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करने लिए कर्मचारियों के भोजन अंतराल पृथक - पृथक पाली में होगा  या अधिक लोगों की बड़ी सभाओं या बैठकों का आयोजन नहीं किया जाएगा । कार्यस्थलों की साइटों और सभाओं , बैठकों और प्रशिक्षण सत्रों में दूसरों से कम से कम 6 फिट की दूरी पर बैठे । साइटों पर गैर आवश्यक आंगतुकों पर पूर्ण प्रतिबंध होगा ।
 11 . अनिवार्य नियम : सभी प्रकार की सेवाओं के संचालन में सोशल डिसटेनसिंग एवं अन्य सुरक्षा नियमों का पालन अनिवार्य होगा । सोशल डिसटेनसिंग एवं अन्य गाइड - लाइन का पालन नहीं करने वाले किसी भी प्रतिष्ठान / उद्योग को तहसीलदार , थाना प्रभारी से अनिम्न श्रेणी के अधिकारी द्वारा सील किया जा सकेगा ।
 12 . यह भी आदेशित किया जाता है कि इस आदेश की सूचना ध्वनि विस्तारक यंत्र से सीहोर जिले की सीमा क्षेत्रों में दी जावे तथा आदेश की प्रति कार्यालयो के नोटिस बोर्ड एवं तहसील कार्यालयों नगर पंचायत / नगरपालिका कार्यालय तथा पुलिस थानों एवं महत्वपूर्ण जगहों पर चस्पा की जावे । 
13 . चूंकि यह आदेश सीहोर जिले में रह रहे प्रत्येक नागरिक को व्यक्तितः तामील कराया जाना संभव नहीं है अतः सार्वजनिक माध्यमों इलेक्ट्रानिक मीडिया , समाचार पत्रों के माध्यम से इस आदेश को सर्वसाधारण को अवगत कराया जा रहा है । यह आदेश तत्काल प्रभावशील होकर आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावशील रहेगा । उपरोक्त आदेश का उल्लघंन करने पर भारतीय दण्ड विधान की धारा - 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 - 60 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी । यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
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