लोहे का छुरा लहराने वाले को भेजा जेल
शाजापुर, एमपी मीडिया पाइंट
शाजापुर जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने बताया कि, न्यायालय श्रीमान जेएमएफसी महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी लक्ष्मीनारायण पिता करणसिंह मेवाडा उम्र 40 वर्ष निवासी राणाखेडा का जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया।
सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 18 जुलाई को थाना अकोदिया के प्रधान आरक्षक मोहनलाल पवांर को मिली मुखबिर दवारा सुचना पर वह ग्राम राणाखेडा पहुचे । पंचान हेमंत, अभिजीत के समक्ष लोहे का धारदार छुरा लहराने वाले आरोपी लक्ष्मीनारायण से छुरा जप्त कर उसे गिरुफतार कर थाना अकोदिया लाये । थाने पर आरोपी के विरूद अपराध पंजीबद् किया गया। 19 जुलाई को आरोपी को सक्षम न्यायालय मे प्रस्तुत किया जहां से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का जेल वारंट बनाकर उसे उप जेल शुजालपुर भेजा गया।
शाजापुर, एमपी मीडिया पाइंट
शाजापुर जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने बताया कि, न्यायालय श्रीमान जेएमएफसी महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी लक्ष्मीनारायण पिता करणसिंह मेवाडा उम्र 40 वर्ष निवासी राणाखेडा का जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया।
सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 18 जुलाई को थाना अकोदिया के प्रधान आरक्षक मोहनलाल पवांर को मिली मुखबिर दवारा सुचना पर वह ग्राम राणाखेडा पहुचे । पंचान हेमंत, अभिजीत के समक्ष लोहे का धारदार छुरा लहराने वाले आरोपी लक्ष्मीनारायण से छुरा जप्त कर उसे गिरुफतार कर थाना अकोदिया लाये । थाने पर आरोपी के विरूद अपराध पंजीबद् किया गया। 19 जुलाई को आरोपी को सक्षम न्यायालय मे प्रस्तुत किया जहां से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का जेल वारंट बनाकर उसे उप जेल शुजालपुर भेजा गया।


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