बुरी नीयत से हाथ पकड़ने व मारपीट करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर, एमपी मीडिया पाइंट
शाजापुर जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपी जितेन्द्र पिता मोहनलाल परमार उम्र 27 वर्ष निवासी बावनहेडा थाना शुजालपुर सिटी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 17 जुलाई को करीब 5.30 बजे पीडिता अपने भाई के साथ मोटरसायकिल पर गल्ला मंडी के गेट के पास पहुंची, तब कार क्रमांक एमपी09 सीए 4796 के चालक ने मोटरसायकिल के आगे कार खडी करके रास्ता रोका व पीडिता का बुरी नियत से हाथ पकडकर गाडी से नीचे उतार लिया।
पीड़िता का भाई बोला की हाथ क्यो पकड़ा तो आरोपी ने दोनो को गालियां दी व लात घुसों से पीडिता के भाई के साथ मारपीट की । पीड़िता ने घटना की रिपोर्ट शुजालपुर मंडी पर की। विवेचना के दौरान कल दिनांक 18 जुलाई को आरोपी को गिरफ़्तार कर 19 जुलाई को सक्षम न्यायालय में पेश किया गया । माननीय न्यायालय द्वाराआरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
शाजापुर, एमपी मीडिया पाइंट
शाजापुर जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपी जितेन्द्र पिता मोहनलाल परमार उम्र 27 वर्ष निवासी बावनहेडा थाना शुजालपुर सिटी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 17 जुलाई को करीब 5.30 बजे पीडिता अपने भाई के साथ मोटरसायकिल पर गल्ला मंडी के गेट के पास पहुंची, तब कार क्रमांक एमपी09 सीए 4796 के चालक ने मोटरसायकिल के आगे कार खडी करके रास्ता रोका व पीडिता का बुरी नियत से हाथ पकडकर गाडी से नीचे उतार लिया।
पीड़िता का भाई बोला की हाथ क्यो पकड़ा तो आरोपी ने दोनो को गालियां दी व लात घुसों से पीडिता के भाई के साथ मारपीट की । पीड़िता ने घटना की रिपोर्ट शुजालपुर मंडी पर की। विवेचना के दौरान कल दिनांक 18 जुलाई को आरोपी को गिरफ़्तार कर 19 जुलाई को सक्षम न्यायालय में पेश किया गया । माननीय न्यायालय द्वाराआरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।


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