धोखाधड़ी के आरोपी जमानत आवेदन निरस्‍त...

शाजापुर, एमपी मीडिया पाइंट  

न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्‍यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी राधेश्‍याम पिता बदनसिंह निवासी ग्राम कडरिया का पुरा पोस्‍ट गोहरा तहसील मेहगांव जिला भिंड का जमानत आवेदन निरस्‍त किया गया। धोखाधड़ी का प्रकरण कायम होने के 4 वर्ष बाद पकड़ मे आया था। 

जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, आवेदिका सजनबाई ने एक शिकायती आवेदन पत्र दिया था जिस पर से जांच उपरांत थाना लालघाटी द्वारा अपराध दर्ज किया गया। सनसाईन इन्‍फ्राबल्‍ड कार्पोरेशन लिमिटेड डेयूसा का डीलर अनावेदक नंदनसिंह ने बनकर आवेदिका सजनबाई एवं उसके पति गोकुल से 6 वर्षों में 2 गुना राशि देने का बोलकर ग्राहक बनाया और आवेदिका के साथ करोडों रूपये की धोखाधडी की गई। सजनबाई के द्वारा अन्‍य साथियों व रिश्‍तेदारों से रूपये पैसे लेकर एफडी व आरडी के रूप में जमा की गई उक्‍त राशि अवधि के पश्‍चात भी समय पर अनावेदक नंदनसिंह के द्वारा वापस नहीं दी गई। थाना लालघाटी द्वारा उक्‍त अपराध वर्ष 2016 में दर्ज किया गया था और आरोपी की गिरफ्तारी वर्ष 2020 में हो पाई। आरोपी के द्वारा सह-आरोपी को उच्‍च न्‍यायालय से मिली जमानत के आधार पर जमानत का आवेदन पत्र प्रस्‍तुत किया गया। आरोपी राधेश्‍याम का अपराध सह आरोपी के अपराध से भिन्‍न होने से, आरोपी राधेश्‍याम बैंक कर्मी था इस कारण उसका अपराध अत्‍यंत गंभीर प्रकृति का होने से तथा वह काफी लंबे समय तक फरार रहा होने के कारण अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी राधेश्‍याम का जमानत आवेदन बुधवार को न्‍यायालय द्वारा निरस्‍त किया गया। जमानत आवेदन पर राज्‍य की ओर से अति. लोक अभियेाजक शाजापुर निर्मल सिंह चौहान ने वीसी के माध्‍यम से उपस्थित होकर आपत्ति की।   

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