जेल की हवा खा रहे दुष्‍कर्मी का दूसरा जमानत आवेदन भी निरस्‍त 

शाजापुर, एमपी मीडिया पाइंट 

 जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्‍यायालय अपर सत्र न्यायाधीश  शुजालपुर अमित रंजन समाधिया द्वारा आरोपी राजेश पिता भगवानसिंह मालवीय उम्र 25 वर्ष निवासी मोहम्‍मदपुर मछनाई थाना कालापीपल का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित  संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया ।

 संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्‍त जानकारी अनुसार दिनांक 26 जून 2020 को रात्रि करीब 8 बजे पीडिता अपने घर के आंगन में बैठी थी। उसके माता पिता घर के पीछे वाले कमरे में थे। उस समय आरोपी राजेश एकदम से आया और पीडिता को खीचकर  जंगल के नाले में ले गया और उसके साथ जबरन बलात्‍कार किया । पीडिता जोर से चिल्‍लाई तो आरोपी ने उसका मूंह दबा दिया ओर बोला की घटना किसी को बताई तो जान से खत्‍म कर दूंगा। इतने में चिल्‍लाचोट की आवाज सुनकर पीडिता के माता पिता आ गये तो आरोपी राजेश वहां से भाग गया। 
पीडिता ने घटना की बात  अपने माता पिता एवं भाई को बताई। पीडिता ने घटना की रिपोर्ट थाना कालापीपल मंडी पर दायर की।
अनुसंधान के दौरान दिनांक 01जुलाई 2020 को आरोपी को गिरफतार कर सक्षम न्‍यायालय में पेश किया गया। जब से आरोपी उप जेल शुजालपुर में बंद है। सोमवार को आरोपी का द्वितीय जमानत आवेदन पत्र भी न्‍यायालय द्वारा निरस्‍त किया गया।
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