हत्या के प्रयास के आरोपी को दोषमुक्त किया


सोनू खंडेलवाल,नसरुल्लागंज            एमपी मीडिया पाइंट  

न्यायाधीश के द्वारा हत्या के प्रयास के आरोपी को दोषमुक्त किया गया हैं। सोमवार को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश वैभव सक्सैना के द्वारा अपना  फैसला सुनाया गया। घटना के मुताबिक आरोपी फरियादी की बहन को भगा ले गया था। विगत 19 मार्च 2016 को फरियादी और उसके गांव का सोनू मेले में घूम रहे थे। जैसे ही वह लालमिंया की दुकान के सामने पहुंचे तभी आरोपी को खूवीलाल पिता प्रेम सिंह गोंड निवासी निमोट द्वारा कुल्हाड़ी से जान से मारने की नियत से रघुवीर के सिर पर बार किया। इस घटना में उसे सिर पर गंभीर चोट आई और घायल के द्वारा थाने में मामला दर्ज कराया गया। आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता के द्वारा तर्क के दौरान न्यायालय को बताया कि फरियादी पक्ष आरोपी पक्ष से रंजिश रखते थे और अभियुक्त कुल्हाड़ी लेकर मारने आए थे। इस दौरान अभियुक्त द्वारा स्वयं की आत्मरक्षा की गई और बीच बचाव के दौरान चोट आई। बचाव पक्ष के तर्को से सहमत होकर न्यायाधीश के द्वारा आरोपी के विरुद्ध आरोप संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाए जाने पर अभियुक्त को सोमवार 28 सितंबर 2020 को धारा 307 के तहत दोषमुक्त किया। अभियुक्त की ओर से पैरवी अधिवक्ता नीरज यादव के द्वारा की गई।

Share To:

Post A Comment: