पिस्टल का सौदा करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

मनासा,  एमपी मीडिया पाइंट                

धर्म कुमार,न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा अवैध रूप से पिस्टल का सौदा करने के लिए ले जाने वाले आरोपी जितेन्द्र सिंह पिता भोपाल सिंह राजपुत, उम्र-20 वर्ष, निवासी ग्राम अल्हेड़ का जमानत आवेदन खारिज किया गया।

सहायक मीडिया सेल प्रभारी योगेश कुमार तिवारी, एडीपीओ द्वारा जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 19 सितंबर 2020 की हैं। मनासा थाना के सहायक उपनिरीक्षक दीवान सिंह चौहान को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली की ग्राम अल्हेड़ का जितेन्द्र सिंह अपनी मोटरसायकल एमपी 43 डीबी 8726 से अवैध हथियार पिस्टल अपनी कमर में छुपाकर किसी को देने जाने वाला हैं, सूचना पर  अल्हेड़ फन्टे पर नाका बंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसकी तलाशी लेने पर उसकी कमर में एक पिस्टल जप्त की, जिसमें एक जिंदा राउण्ड भरा हुआ था, जिस पर आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के विरूद्ध थाना मनासा में अपराध क्रमांक 365/20, धारा 25 व 27 आयुध अधिनियम में पंजीबद्ध किया। आरोपी द्वारा न्यायालय मनासा के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया गया। 

 योगेश कुमार तिवारी, एडीपीओ द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया गया। जिस पर श्रीमान धर्म कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट  प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन को खारिज किया गया।


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