बुरी नीयत वाले को अदालत ने दी नसीहत,
भेजा उप जेल शुजालपुर

आरोपी ने घर में घुसकर नाबालिग का बुरी नियत से पकड़ा था हाथ।

शाजापुर,एमपी मीडिया पाइंट 


 जिला मीडिया प्रभारी  सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर अमित रंजन समाधिया द्वारा आरोपी  गोविंद उर्फ राजा पिता हुकमसिंह उम्र 19 वर्ष निवासी वार्ड नं-2 पानखेड़ी थाना कालापीपल का जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया।


 संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्‍त जानकारी अनुसार 08 सितंबर 2020 को दिन के करीब 03 बजे पीड़िता अपने घर में कपड़ों की घड़ीकर रही थी। तभी आरोपी घर मे घुसा और बुरी नियत से उसका हाथ पकड़कर उसके साथ झुमा झटकी करने लगा। पीड़िता चिल्‍लाई तो उसके पापा वहां आ गये, जिन्हें देखकर आरोपी भाग गया। आरोपी ने पीडिता को जान से मारने की धमकी भी दी थी। पीड़िता ने घटना की रिपोर्ट थाना कालापीपल पर की ।

आरोपी को गिरफ्तार कर आज दिनांक 14 सितंबर को  को न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया। जहां से आरोपी का जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया।
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