08 वर्षीय नाबालिग से अश्लील हरकत करने वाले आरोपी की जमानत खारिज।


नीमच,  एमपी मीडिया पाइंट

 विवेक कुमार श्रीवास्तव, विशेष न्यायाधीश, अनु.जाति/जनजाति (आ.नि.), अधिनियम, नीमच द्वारा 08 वर्षीय नाबालिग से अश्लील हरकत करने वाले आरोपी आमीर पिता मुजफ्फर अली, उम्र-21 वर्ष, निवासी कनावटी, जिला नीमच की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विशेष लोक अभियोजक द्वारा लिखित आपत्ति किये जाने पर जमानत आवेदन को खारिज किया गया।

 विशेष लोक अभियोजक  के.पी.एस. झाला द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 03 जुलाई 2019 को छतरपुर से मजदुरी करने आया आदिवासी परिवार स्कीम नंबर 36 में झोपड़ी बनाकर रह रहा था, सुबह के लगभग 5 बजे आरोपी झोपड़ी के बाहर सो रही 08 वर्षीय पीड़िता के पास आकर उसे ले जाते हुए उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा, जब पीड़िता रोने लगी तो आस-पास के लोगो ने आकर आरोपी को पकड़ लिया व उसके विरूद्ध पुलिस थाना नीमच केंट में अपराध क्रमांक 270/2020, धारा 363, 354 भादवि, धारा 3(1)(डबल्यूू)(।), 3(2)(वी)(ए) अनु.जाति/जनजाति (आ.नि.) अधिनियम, 1989 व धारा 7/8 पाॅक्सो एक्ट में पंजीबद्ध किया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया, आरोपी द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन लगाया गया, जिसका विशेष लोक अभियोजक द्वारा लिखित में विरोध कर तर्क रखे गये, जिससे सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी की जमानत खारिज की गई।
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7 लाख रूपये दहेज की माँग करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज।

नीमच,  एमपी मीडिया पाइंट

  अजय सिंह ठाकुर, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा 07 लाख रूपये दहेज की माँग करने वाले आरोपी नदीमउल्हक पिता हनीशउल्हक अंसारी, उम्र-36 वर्ष, निवासी हालमुकाम जिला मंदसौर की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत खारिज की गई।

 अपर लोक अभियोजक शादाब खान द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि फरियादीया ने थाना नीमच सिटी में दिनांक 04.07.2020 को रिपोर्ट लिखाई कि उसका आरोपी से 6 साल पहले निकाह हुआ था, ससुराल वालो ने दहेज के रूप में समय-समय पर उससे लाखो रूपये प्रताड़ित कर माँग लिये तथा जिसके बाद ससुराल वालो ने लालच में आकर फरियादीया के जी.पी.एफ. खाते से 7 लाख रूपये निकलवाकर, उन्हे देने के लिए कहा व उसके द्वारा मना करने पर ससुराल वाले उससे नाराज हो गये व उससे बातचीत बंदकर ताने व धमकी देने लगे कि माँग पूरी न होने पर उसे जिन्दगीभर अपने मायके ही रहना पड़ेगा व तलाक व जान से मारने की धमकी देने लगे। जिस पर फरियादीया ने आरोपी के विरूद्ध थाना नीमच सिटी में अपराध क्रमांक 349/2020, धारा 498ए, 506 भादवि में पंजीबद्ध किया गया, जिस पर आरोपी द्वारा गिरफ्तारी के संदेह से बचने के लिए अजय सिंह ठाकुर, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच के समक्ष अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। शादाब खान, अपर लोक अभियोजक द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करने पर उक्त अग्रिम जमानत खारिज की गई।

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