584 किलो डोडाचूरा तस्करी करने वाले आरोपी की जमानत खारिज।
जावद, एमपी मीडिया पाइंट
विशेष न्यायाधीश एनडीपीसी एक्ट,नीतिराज सिंह सिसौदिया,जावद द्वारा 584 किलो डोडाचुरा ले जाने वाले आरोपी थानाराम पिता खरताराम जाट, उम्र-23 वर्ष, निवासी-बाड़मेर (राजस्थान) की ओर से प्रस्तुत जमानत खारिज की गई।अपर लोक अभियोजक दिनेश वैध द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 06 मार्च 2020 को मुखबिर सूचना के आधार पर पुलिस चौकी सरवानिया महाराज द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान नाके बंदी करने पर आरोपी थानाराम के आधिपत्य वाले वाहन महिन्द्रा पिकअप क्रमांक एमपी 44 जीए 1566 से 584 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा जप्त किया गया, जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाना जावद में अपराध क्रमांक 110/2020, धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में पंजीबद्ध किया गया, जिस पर आरोपी द्वारा विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस एक्ट के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया।
दिनेश वैध अपर लोक अभियोजक द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया। जिस पर नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस एक्ट, जावद द्वारा आरोपी थानाराम की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज कर दिया गया।

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