60 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ पकड़ाए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर, एमपी मीडिया पाइंट
न्यायालय जेएमएफसी शाजापुर महेश कुमार माली, द्वारा आरोपी नागेश्वर पिता भवानी सिंह मीना, नि. भेरूचौक रंथभंवर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया ।
जीनवाल, एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 15.09.2020 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेरछा के सहायक उपनिरीक्षक डी. लकड़ा द्वारा कार्यवाही करते हुये कनेरिया खेड़ी गांव के बाहर पुलिया के पास रोड किनारे 2 हरे रंग की प्लास्टिक की केन में 30-30 लीटर कुल 60 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब भरी हुई आरोपी नागेश्वर से पंचों के समक्ष जप्त की थी। आरोपी को गिरफ्तार कर थाना बेरछा लाया गया था और उसके विरूद्ध अपराध दर्ज किया गया। आज ही आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहां आरोपी की ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत होने पर अभियोजन की ओर से शैलेंद्र जीनवाल एडीपीओ शाजापुर द्वारा उक्त जमानत आवेदन पर आपत्ति की गई। न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
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अमानत में खयानत करने वाले आरोपी का पुलिस रिमांड स्वीकार
शाजापुर, एमपी मीडिया पाइंट
न्यायालय जेएमएफसी शाजापुर महेश कुमार माली द्वारा आरोपी प्रभुलाल पिता बापूलाल नि. ग्राम जालोदा तहसील मो. बड़ोदिया जिला शाजापुर का एक दिन का पुलिस रिमांड स्वीकार किया गया।सुरेश कुमार नरगावे एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, आरोपी के विरूद्ध जारी कुर्की वारंट के पालन में दिनांक 22.08.2018 को ट्रेक्टर एम.पी.42.ए.ए. 1739 को जप्त कर आरोपी को सुपुर्दगी में दिया गया था। उक्त ट्रेक्टर को आरोपी को न्यायालय में नीलामी हेतु पेश करना था परंतु उसके द्वारा न्यायालय में उक्त ट्रेक्टर सूचना पत्र तामील होने के बाद भी पेश नहीं किया गया। इस प्रकार आरोपी ने न्यायालय द्वारा उसे न्यस्त की गई संपत्ति पेश नहीं कर अमानत में खयानत कर आपराधिक न्यास भंग का अपराध किया। न्यायालय द्वारा थाना लालघाटी पर आरोपी के विरूद्ध अपराध दर्ज करवाया गया। विवेचना के दौरान आरोपी को पुलिस थाना लालघाटी ने गिरफ्तार कर आज न्यायालय में प्रस्तुत कर उसका पुलिस रिमांड चाहा जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार कर आरोपी का एक दिन का पुलिस रिमांड दिया गया।


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