बालकों से कार्य कराये जाने पर दो रेस्टोरेंटों
संचालकों पर की गई कार्यवाही

सीहोर 28 दिसंबर,2019
एमपी मीडिया पाइंट
   
कलेक्टर अजय गुप्ता के निर्देशानुसार श्रम पदाधिकारी सुश्री प्रिंयका बंशीवाल के मार्गदर्शन में एवं श्रम नोडल अधिकारी अरुण कुमार साहू के नेतृत्व में नसरुल्लागंज में सीहोर नाका पर स्थित ज्योति रेस्टोरेंट एवं वैष्ण्वी रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दो संस्थानों में 12 एवं 14 वर्षीय बाल श्रमिक नियोजित होना पाया गया। दो संस्थानों के नियोजकों के विरुद्ध बाल श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 अन्तर्गत अनुवर्ती कार्यवाही की गई एवं दोनों बाल श्रमिकों को बाल कल्याण समिति सीहोर को सौंपे गए।

बाल एवं किशोर श्रम टास्क फोर्स समिति के सदस्यगण बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियम) अधिनियम 1986 अन्तर्गत की गई कार्यवाही में श्रम निरीक्षक अजय कुमार साहा, रविकांत प्रजापति, महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय के सुपरवाईजर श्रीमती सारिका राठौर, श्रीमती विद्या मालवीय, श्रीमती निर्मला मालवीय, चाईल्ड लाईन के सदस्य कमलेश कटारिया संजय नामदेव एवं नसरुल्लागंज थाना के आरक्षक कपिल जाट व कमलेश कुमार शामिल हैं।
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