जहरीली केमिकल युक्त शराब परिवहन करने वाले आरोपी की जमानत खारिज की गई।
नीमच, एमपी मीडिया पाइंट
अजय सिंह ठाकुर, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा जहरीली केमीकल युक्त शराब परिवहन करने वाले आरोपी हैदरअली पिता अब्दुल रशीद कुरैशी, उम्र-20 वर्ष, निवासी-शंकर आईल मील के पास, थाना नीमच केंट, जिला नीमच की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।अपर लोक अभियोजक इमरान खान द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 04.08.2020 को टीवीएस चैराहा, नीमच की हैं। उपनिरीक्षक वीएस. चौधरी द्वारा मुखबीर की सूचना के आधार पर अन्नपूर्णा पेट्रोल पंप के नजदीक से आरोपी हैदरअली कुरैशी नामक व्यक्ति को पकडा, जो अपने पास हाथ भट्टी की कच्ची महुआ शराब कही लेकर जाने वाला था, जिसके पास से 5 लीटर कच्ची शराब जप्त की गई, उक्त शराब की जाॅच करने पर उसमे से काफी तेज जहरीली गंध आ रही थी, जो कि अनुभव के आधार पर केमीकल युक्त मानव के लिए उपयोगी नहीं थी, जिसपर कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया, व आरोपी के विरूद्ध थाना नीमच केंट में अपराध क्रमांक 343/2020, धारा 49ए आबकारी अधिनियम में पंजीबद्ध किया गया। आरोपी द्वारा अपर सत्र न्यायालय नीमच के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया।
जिसपर अजय सिंह ठाकुर, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा आरोपी हैदरअली द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
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डोडाचुरा तस्कर की अग्रिम जमानत निरस्त।
जावद, एमपी मीडिया पाइंट
नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस एक्ट, जावद द्वारा 66 किलो डोडाचुरा तस्करी करने वाले आरोपी राधेश्याम पिता नंदा उर्फ नंदलाल जाट, निवासी-जोजवा, तहसील बिगोद, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) की अग्रिम जमानत निरस्त की गई।अपर लोक अभियोजक दिनेश वैद्य द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 12.10.2019 को सिंगोली, नीमच की हैं। पुलिस थाना सिंगोली द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान सहआरोपी शंकरलाल के अधिपत्य वाली कार क्रमांक आरजे 02 सीए 5290 से तीन बोरो में 66 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा जप्त किया, आरोपी को गिरफ्तार कर थाने लाया गया व आरोपी के विरूद्ध थाना सिंगोली अपराध क्रमांक 163/2019, धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में पंजीबद्ध किया गया। आरोपी से पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा उक्त डोडाचुरा सहआरोपी राधेश्याम से लाना बताया, जिस पर आरोपी राधेश्याम द्वारा गिरफ्तारी के संदेह से बचने के लिए अपर सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया।
जिस पर नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस एक्ट, जावद द्वारा आरोपी राधेश्याम द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
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एक खबर यह भी
जगदीश चौहान, एडीडीपीओ को पाॅक्सो एक्ट में कुशल संचालन के लिए मिला प्रशंसा-पत्र।मीडिया सेल प्रभारी विपिन मण्डलोई द्वारा बताया की राकेश गुप्ता, पुलिस महानिरीक्षक, उज्जैन जोन, उज्जैन द्वारा जगदीश चैहान, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला नीमच को थाना नीमच केंट के चिन्हित जघन्य सनसनीखेज अपराध क्रमांक 646/19, धारा 354, 376(3), 376(2)(एन), 376(एबी) भादवि एवं 3/4, 5(एल)(एम)(एन)/6 पाॅक्सो एक्ट के विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 47/2019 में कुशल संचालन करने के लिए प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया।
ज्ञात हो कि उक्त प्रकरण में आरोपी अपनी 08 वर्षीय पुत्री के साथ शारीरिक शोषण करता था जिससे डरकर पीड़िता अपने घर में न रहकर रात को बाहर सोती थी। इस प्रकार बाप-बेटी के रिश्ते को तार-तार करने वाले प्रकरण में आरोपी दरिंदे पिता को विवेक कुमार, विशेष सत्र न्यायालय (पाॅक्सो एक्ट) द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।


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