धारदार छुरा से लोगो को डरानें वाले आरोपी की जमानत अर्जी खारिज..

 

नीमच,  एमपी मीडिया पाइंट 

 सदाशिव दांगौडे़, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा धारदार छुरा से लोगो को डरानें वाले आरोपी फरीद पिता जमीलशाह, उम्र-30 वर्ष, निवासी एकता काॅलोनी बघाना का जमानत आवेदन खारिज किया गया।

मीडिया सेल प्रभारी विपिन मण्डलोई, एडीपीओ द्वारा जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 08.09.2020 को दोपहर लगभग 3:40 बजे सुलभ काम्पलेक्स के पास, एकता काॅलोनी, बघाना की हैं। थाना बघाना के उपनिरीक्षक ब्रजेश कुमार दुबे द्वारा कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति सुलभ काम्पलेक्स के पास एकता काॅलोनी बघाना में लोहे का धारदार छुरा लेकर लोगों को डरा रहा है। जिससे आम लोग भयभीत हो रहे हैं, पुलिस घटना स्थल पर पहुँची, जिस पर आरोपी को हमराह फोर्स और राहगीर पंचान की मदद से पकड़ा व आरोपी से छुरा जप्त किया, आरोपी से उक्त छुरा रखने के लायसेंस के संबंध में पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा लायसेंस नहीं होना बताया गया, जिस पर से आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के विरूद्ध थाना बघाना में अपराध क्रमांक 147/20, धारा 25 आर्मस एक्ट में पंजीबद्ध किया गया। जिस पर आरोपी द्वारा न्यायालय नीमच के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया गया। 

जिस पर सदाशिव दांगौडे़, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन को खारिज किया गया।
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कंपनी में रूपयों का घपला करने वाले दूसरे आरोपी की जमानत खारिज की गई।

नीमच,  एमपी मीडिया पाइंट  

जसवंत सिंह यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा कंपनी के मैनेजर श्रीकांत पिता प्रमोद कुमार समीर, उम्र-31 वर्ष, निवासी-शक्ति नगर, जिला नीमच को कंपनी में रूपयो का घपला करने वाले आरोपी की जमानत खारिज की गई।

लोक अभियोजक मनीष जोशी द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 23.03.2020 को इंडस्ट्रीयल एरिया, नीमच की हैं। फरियादी आदित्य भारद्वाज द्वारा थाना नीमच केंट में रिपोर्ट लिखाई कि आरोपी मैनेजर श्रीकांत कंपनी में पैसो का हिसाब देखने का कार्य करता था, घटना दिनांक को छत्तीसगढ़ ट्रान्सपोर्ट द्वारा बकाया पैसो के संबंध में फोन आया तो उसेे पता लगा कि आरोपी ने कंपनी के खाते में से रूपये की हेराफेरी कर निजी उपयोग कर कंपनी को नुकसान पहुॅचाया हैं व अमानत में खयानत कर गबन किया हैं, जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाना नीमच केंट में अपराध क्रमांक 351/20, धारा 406 भादवि में पंजीबद्ध किया गया। जिस पर आरोपी श्रीकांत द्वारा अपर सत्र न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया।

लोक अभियोजक मनीष जोशी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया, जिस पर श्रीमान जसवंत सिंह यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।
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