शाजापुर: दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका निरस्त, दूसरे मामले मे नाबालिग के साथ दुष्कर्मी के मददगार पति-पत्नी को जेल...
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नाबालिक को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त

शाजापुर, एमपी मीडिया पाइंट 

 देवेन्द्र मीना डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा नाबालिक को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने वाले आरोपी  ओमप्रकाश पिता हरिनारायण झावा उम्र 21 वर्ष निवासी वार्ड नंबर-15, आवास कालोनी, जीरापुर जिला राजगढ़ का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया। 
आरोपी पीडिता को बहला फुसलाकर भगा कर ले गया था। जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने थाना मो0 बडोदिया पर दिनांक 21 जून 2020 को दर्ज करायी थी। 
राज्य की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष लोक अभियोजक  देवेंद्र मीना द्वारा जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया गया।
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दुष्कर्म के आरोपी की सहायता करने वाले आरोपीगण को भेजा जेल

शाजापुर, एमपी मीडिया पाइंट 

 सहायक जिला मीडिया प्रभारी रमेश सोलंकी अति. डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा नाबालिक पीडिता का परिचित होते हुये दुष्कर्म करने वाले आरोपी सीताराम का सहयोग करने वाले आरोपीगण युवराज पिता सीताराम उम्र 19 वर्ष व देवबाई पति सीताराम उम्र 35 साल जाति बलाई निवासी ग्राम सखेडी थाना सुन्दरसी को जेल वारंट बनाकर जिला जेल शाजापुर भेजा गया।
पीडिता ने थाना सुन्द‍रसी पर रिपोर्ट लिखाई थी। विवेचना के दौरान आरोपीगण युवराज व देवबाई को गिरफ्तार कर आज दिनांक 04.09.2020 को न्यायालय में पेश किया गया था।
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