सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक मैसेज पोस्ट तथा शेयर करने पर धारा 188 के तहत होगी कार्यवाही 

सीहोर, 03 अप्रेल
एमपी मीडिया पाइंट
         
लोकसभा निर्वाचन-2019 को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन आयोग द्वारा सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक आदि के माध्यम से आपत्ति जनक संदेश, चित्रों, वीडियों एवं ऑडियो मैसेज को पोस्ट करने तथा शेयर करने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है।

जारी आदेश के तहत सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति धार्मिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत रूप से आपत्तिजनक संदेश, चित्रों, वीडियो एवं ऑडियो मैसेज प्रकाशित, प्रसारित नहीं करेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लोकसभा निर्वाचन-2019 की प्रक्रिया समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। उल्लेखनीय है कि लोकसभा निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक आदि के माध्यम से सामाजिक ताने-बाने को तोडने एवं विभिन्न समुदायों के मध्य संघर्ष, वैमनस्यता की स्थिति निर्मित करने के लिए विभिन्न प्रकार के आपत्तिजनक संदेश, चित्रों, वीडियो तथा ऑडियो मैसेज को प्रकाशित, प्रसारित कर वैमनस्यता का वातावरण निर्मित किया जा सकता है।
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