नई दिल्ली, एमपी मीडिया पाइंट 

24 अप्रैल -शुक्रवार आधी रात को केन्द्रीय गृह मंत्रालय से आज की सबसे बड़ी खबर आई , समाचार एजेंसियों के मुताबिक 3 मई तक देश में जारी लॉक डाउन के बीच, आज 25 अप्रैल यानि शनिवार से देश में गैर ज़रूरी सामनों की दुकानों को खोलने की मंजूरी दे दी गयी |दुकानें खुलीं भी लेकिन ग्राहकी नदारद थी। 
बतादें कि अभी तक सिर्फ जरूरी सामान जैसे सब्जी, फल, दवाई और किराना की दुकानों को ही खोलने की इजाजत थी |हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन के लिए यह छूट नहीं है। यहां दुकानें अभी बंद रहेंगी। राज्य अपने हिसाब से इसमें फैसले ले सकते हैं।

कोरोना वायरस 'कोविड-19' के कारण चल रहे देशव्यापी लॉकडाउन के बीच गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तों के साथ शनिवार से दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है।

मंत्रालय की तरफ से देर रात दी गयी जानकारी के अनुसार इसके तहत 25 अप्रैल से देश भर में अब गैर जरूरी सामान की दुकानें भी खोली जा सकेंगी, लेकिन इस दौरान कुछ शर्तों का भी सख्‍ती से पालन करना होगा।

गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक देश में 25 अप्रैल से खुलने वाली दुकानों में 50 फीसदी कर्मचारी ही काम कर पाएंगे और इन सभी को मास्‍क पहनना जरूरी होगा, साथ ही सोशल डिस्‍टेंसिंग का पालन करना होगा। शर्तों के मुताबिक सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी चाहिए। आदेश के अनुसार देश में अभी शॉपिंग कॉम्‍प्‍लेक्‍स और मॉल में दुकानें नहीं खोली जा सकेंगी।इसके अलावा केंद्र सरकार ने नगरपालिका निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर आने वाली और आवासीय कॉलोनियों के समीप बनी दुकानों को भी कुछ शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी है।

गृह सचिव अजय भल्ला ने आदेश में यह भी कहा है कि नगर निगम और नगरपालिका की सीमा में आने वाली किसी कॉलोनी, रहवासी क्षेत्र के आस-पास स्थित दुकानों को खोलने की छूट होगी। हालांकि, नगरीय निकाय सीमा के दायरे में स्थित शोपिंग काम्प्लेक्स और बाजार की दुकानें अभी बंद रहेंगी।

गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस के प्रकोप को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर आवश्यक आपूर्ति के सामान की दुकानों के अलावा बाकी सभी दुकानों को 3 मई तक बंद रखने के आदेश दिए गए थे। उम्मीद की जा रही है कि देश में कल [आज ] से व्यावसायिक गतिविधियां कुछ रफ्तार पकड़ लेंगी,गौरतलब है कि लॉकडाउन की वजह से सभी तरह के प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए थे सिर्फ जरूरी सामान जैसे सब्जी, फल, दवाई और किराना की दुकानों को ही खोलने की इजाजत दी गई थी |गृह मंत्रालय का जारी ये फैसला रमजान का महीना शुरू होने के मद्देनजर माना जा रहा है।
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