गोवंश को क्रुरतापूर्वक परिवहन करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त  


शाजापुर, एमपी मीडिया पाइंट जिला 

मीडिया प्रभारी  सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर धीरज कुमार द्वारा आरोपी मोहित पिता कैलाश मालवीय उम्र 19 वर्ष निवासी अलिसर खेडा थाना सलसलाई का मंगलवार को जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित  कमल गोयल एडीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।

संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्‍त जानकारी अनुसार दिनांक 04/09/2020 को शुजालपुर सिटी पर थाना प्रभारी टीआर. पटेल को मुखबिर द्वारा सुचना मिली कि, पचोर तरफ से एक सफेद पिकअप में गाय के केड़ी को अवैध रूप से ठूंस ठूंसकर क्रुरतापूर्वक भरकर वध करने के लिए महाराष्‍ट्र ले जा रहे है। थाना प्रभारी ने राहगीर पंचान को तलब कर मय फोर्स् को हमराह लेकर पचोर रोड उगली जोड़ शुजालपुर पहुंचे । वहां पर एक लोडिंग पिकअप पचोर तरफ से आई उसमे एक ड्रायवर और एक लड़का बैठा था पिकअप को चेक करते हुए दोनों लड़के पिकअप से उतरकर जंगल में भागने लगे । तभी एक लड़के को फोर्स की मदद से पकड़‍ तथा पिकअप का ड्रायवर भाग गया। पिकअप के अंदर गाय के केडे 9 नग क्रुरतापूर्वक ठूंस-ठूंसकर भरे गये थे । उक्‍त लड़के ने अपना नाम मोहित होना बताया तथा भागने वाला चालक का नाम इरसाद खॉ निवासी पटेल वाड़ी सारंगपुर का होना बताया। आरोपी मोहित ने बताया की उक्‍त कैडे ब्‍यावरा के आगे जंगल मे से पकड़कर रस्‍सियों से बांधकर गाडी मे भरकर वध करने के लिए धुलिया ले जा रहे थे । मौके पर एएसआई आर.सी. धनगर  द्वारा आरोपी मोहित से गाय के कैडे और पिकअप वाहन जप्‍त कर जप्‍ती पंचनामा बनाया तथा आरेापी को गिरफ्तार कर थाने लाये। थाने पर अपराध कायम कर आरोपी को न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया। न्‍यायालय द्वारा मंगलवार को आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त किया गया।
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