डोडाचुरा तस्करों को 12-12 वर्ष की सजा व 01-01 लाख रूपये जुर्माना

मनासा, एमपी मीडिया पाइंट 

अखिलेश कुमार धाकड़, विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस एक्ट, मनासा द्वारा डोडाचुरा की तस्करी करने वाले आरोपीगण (1) आशीष पिता ओमप्रकाश पाटीदार, उम्र-23 वर्ष, (2) अंतिम पिता सुमतीलाल जैन, उम्र-45 वर्ष व (3) पर्वतलाल पिता भंवरलाल नायक, उम्र-38 वर्ष, तीनों निवासी-नारायणगढ़, जिला मंदसौर को 12-12 वर्ष की सजा व 01-01 लाख रूपये जुर्माने से दण्डित किया।

             अपर लोक अभियोजक गुलाब सिंह चंद्रावत द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 08.08.2015 की हैं। थाना मनासा द्वारा मुखबीर सूचना के आधार पर आरोपी के अधिपत्य वाले वाहन पिकअप एमपी 14 जीबी 1458 से 10 बोरो में कुल 272 किलोग्राम अवैध मादक पार्दथ डोड़ाचुरा जप्त किया था। मौके की कार्यवाही कर आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। जिस आधार पर थाना मनासा पर अपराध क्रमांक 461/15, धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में पंजीबद्ध किया गया। पुलिस थाना मनासा द्वारा विवेचना पूर्ण कर चालान माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। 
अपर लोक अभियोजक  गुलाब सिंह चंद्रावत द्वारा अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कर आरोपीगण को अधिक से अधिक दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया, जिस पर अखिलेश कुमार धाकड़, विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस एक्ट, मनासा द्वारा आरोपीगण को 12-12 वर्ष की सजा व 01-01 लाख रूपये जुर्माने से दण्डित किया।
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सहकारी उचित मुल्य की दुकान से गेहूं व चना चोरी करने वाले आरोपीगण की जमानत खारिज।
 

नीमच, एमपी मीडिया पाइंट 

एमए. देहलवी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा सहकारी उचित मुल्य की दुकान से गेहु व चना चोरी करने वाले आरोपीगण (1) दिनेश पिता शिवलाल बंजारा, (2) पंकज पिता देवीलाल मीणा, (3) दीपक पिता मदनलाल तीनों निवासी-पवड़ाखुर्द व (4) दिनेश पिता शांतिलाल जीरन, निवासी-चीताखेड़ा की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।

       सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी  विवेक सोमानी द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 29.08.2020 की मध्य रात्रि चीताखेड़ा स्थित उचित मुल्य की दुकान में से अज्ञात चोरो द्वारा दुकान का ताला तोड़कर उसमें रखे गेहूं के 13 कट्टे कुल 6.50 क्विंटल तथा चना 01 कट्टा 50 किलो का चोरी कर ले गये, जिस पर थाना जीरन में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 200/20, धारा 457, 380 भादवि में पंजीबद्ध किया गया। विवेचना व तहकीकात के दौरान आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पाये जाने से गिरफ्तार किया गया, जिस पर आरोपीगण द्वारा नीमच न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया। जिस पर विवेक सोमानी, एडीपीओ द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध कर जमानत आवेदन खारिज कराया।
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