मनासा, एमपी मीडिया पाइंट
थाना रामपुरान्तर्गत मृतका को बार-बार प्रताड़ित करने वाले पति की जमानत अर्जी अदालत द्वारा खारिज करदी गई। वहीं दूसरे मामले मे ग्राम हाड़ी पिपलिया जिला नीमच निवासी चोरी के आरोपी को भी कोई राहत नहीं मिली।
तलाक देने व रूपये की मांग को लेकर प्रताड़ित करने वाली मृतक की पत्नी का जमानत आवेदन खारिज
मनासा, एमपी मीडिया पाइंट
धर्म कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा तलाक देने व रूपये की मांग को लेकर प्रताड़ित करने वाली मृतक की पत्नी आरोपिया मधुबाला पति श्यामलाल मेघवाल, निवासी रामपुरा, जिला नीमच की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी योगेश कुमार तिवारी द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 08.05.2020 को मृतक श्यामलाल द्वारा जहर पीकर आत्महत्या करने पर पुलिस थाना रामपुरा द्वारा जाॅच में मृतक के परिजन से पूछताछ करने पर व सुसाइड नोट की जाॅच करने पर मृतक श्यामलाल की पत्नी मधुबाला द्वारा उसे तलाक देने व बार-बार रूपयों की मांग कर प्रताड़ित करना पाया गया, जिस पर आरोपिया के विरूद्ध थाना रामपुरा में अपराध क्रमांक 128/20, धारा 306 भादवि में पंजीबद्ध किया गया, जिस पर आरोपिया की ओर से मनासा न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। योगेश कुमार तिवारी, एडीपीओ द्वारा आरोपिया की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करने पर उक्त आवेदन खारिज किया गया।
---------------
घर में घुसकर चोरी करने वाले आरोपी की जमानत खारिज।
मनासा, एमपी मीडिया पाइंट
धर्म कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा घर में घुसकर सोना-चांदी के जेवरात आदि चोरी करने वाले आरोपी सिकंदर पिता मांगीलाल बांछड़ा, निवासी हाड़ी पिपलिया, जिला नीमच की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी योगेश कुमार तिवारी द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 21.12.2019 को फरियादी के घर चोरी होने की तथा उसके माता-पिता के साथ चोरो द्वारा मारपीट कर चोरी करने की सूचना मिलने पर फरियादी ने घर जाकर देखा, तो उसके वृद्ध माता-पिता के साथ चोरो ने मारपीट कर घर में रखे सोने-चांदी के जेवर व अन्य सामान की चोरी की गई, जिस पर फरियादी ने अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना मनासा में अपराध क्रमांक 543/19, धारा 458, 380 भादवि में पंजीबद्ध किया गया, जाॅच पड़ताल करने पर आरोपी सिकंदर के विरूद्ध अपराध पाये जाने से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जिस पर आरोपी द्वारा मनासा न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। योगेश कुमार तिवारी, एडीपीओ द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करने पर उक्त आवेदन खारिज किया गया।


Post A Comment: