सीहोर ,एमपी मीडिया पाइंट 


समस्त पेट्रोल/डीजल पंप रखें रिजर्व स्टॉक - कलेक्टर  

सीहोर 19 मार्च,2019

            लोकसभा निर्वाचन 2019 को लेकर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी गणेश शंकर मिश्रा द्वारा मप्र मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल ऑयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश 1980 की धारा 10 के अन्तर्गत आदेश जारी कर दिए हैं।
      जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा समस्त पेट्रोल, डीजल पंप अनुज्ञप्तिधारी/मालिक/संचालकों को निर्देशित किया है कि लोकसभा निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए 2 हजार लीटर डीजल एवं 1 हजार लीटर पट्रोल का रिजर्व स्टाक (डेड स्टॉक को छोड़कर) निर्वाचन कार्य के लिए हमेशा उपलब्ध रखा जाए। रिजर्व स्टॉक का उपयोग अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/तहसीलदार/रक्षित निरीक्षक(पुलिस) की मांग अनुसार पंपों द्वारा प्रदाय किया जाए। इस आदेश का गंभीरता से पालन करना सुनिश्चत करें, आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील है।  
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बिना अनुमति के विज्ञापन जारी नहीं कर सकेंगे केबल ऑपरेटर 

सीहोर 19 मार्च,2019

 केबल टीवी  अधिनियम 1995 का सभी स्थानीय केबल ऑपरेटर्स को पालन करना अनिवार्य है। केबल ऑपरेटर बिना जिला मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) की अनुमति के चुनाव के दौरान कोई भी विज्ञापन जारी नहीं कर सकेंगे। केबल ऑपरेटर्स ऐसा कोई भी विज्ञापन जारी नहीं करेंगे जो कि विधि के प्रतिकूल हो।
      कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गणेश शंकर मिश्रा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत राष्ट्रीय और राज्यीय राजनैतिक दल तथा चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी जो टेलीविजन चैनल पर विज्ञापन प्रसारित करवाने का प्रस्ताव रखता है, उसे 3 दिन पूर्व जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति से अनुमति लेना अनिवार्य है तथा गैर रजिस्ट्रीकृत राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनैतिक दल तथा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी को सात दिन पूर्व जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति से अनुमति लेना अनिवार्य है। इसी अधिनियम की धारा 13 में यह भी प्रावधान है कि निर्देशों का उल्लंघन करने पर केबल ऑपरेटर्स के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायेगी। अर्थदण्ड भी किया जा सकता है और उपकरण, सामान जप्ती की भी कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा दिये गये निर्देशानुसार केबल ऑपरेटर्स प्रतिदिन प्रसारित किये गये कार्यक्रमों समाचारों आदि की पिछले 24 घंटे की रिकार्डिंग डीवीडी अगले दिन मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति के कार्यालय में जमा करेंगे।
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लोकसभा निर्वाचन के दौरान विश्राम भवनों तथा सर्किट हाउस के
आरक्षण के संबंध में निर्देश 

सीहोर 19 मार्च,2019

            भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन-2019 के दौरान शासकीय, अर्द्धशासकीय विश्राम गृहों, विश्राम भवनों, निरीक्षण गृह तथा सर्किट हाउस परिसर में किसी भी तरह का चुनाव प्रचार, बैठक वर्जित है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गणेश शंकर मिश्रा द्वारा  लोकसभा निर्वाचन के दौरान विश्राम गृह, विश्राम भवन तथा निरीक्षण गृह के आरक्षण के संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। 
      लोकसभा निर्वाचन के दौरान विश्राम गृह, विश्राम भवन, निरीक्षण गृह तथा सर्किट हाउस में ठहरने के लिए किसी एक पार्टी, अभ्यर्थी का एकाधिकार नहीं होगा तथा समस्त पार्टी, अभ्यर्थी के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध रहेंगे। किसी एक व्यक्ति के नाम से 48 घण्टे से अधिक समय के लिए बुकिंग नहीं की जाएगी। साथ ही उक्त कमरों को किसी पार्टी, अभ्यर्थी के अस्थाई पार्टी, दल के कार्यालय के रूप में उपयोग नहीं किया जाएगा। जिस व्यक्ति को यह स्थान आवंटित होंगे, उस व्यक्ति के वाहन के अतिरिक्त दो वाहन अधिकतम तीन वाहन यदि उस व्यक्ति के द्वारा अनुमति प्राप्त की गई है तो उसे परिसर के अंदर आने की अनुमति दी जा सकेगी। मतदान के 48 घण्टे पूर्व के दौरान कोई नया आरक्षण नहीं होगा और उस कमरे में रूके व्यक्ति यदि विधानसभा क्षेत्र के वोटर नहीं है तो उन्हें कमरा खाली करना होगा। निर्धारित नियमों तथा शर्तो का उल्लंघन होने पर संबंधित विभाग प्रमुख के माध्यम से तत्काल रिटर्निंग अधिकारी को सूचना दिया जाना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
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दस हजार से अधिक का नकद भुगतान नहीं कर सकेंगे उम्मीदवार 

सीहोर 19 मार्च,2019
           
 चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार निर्वाचन व्यय के किसी भी मद में किसी भी व्यक्ति या इकाई को दस हजार रूपये से अधिक का भुगतान नकद में नहीं कर सकेंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गणेश शंकर मिश्रा ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक उम्मीदवार को अपने निर्वाचन व्यय के किसी मद पर दस हजार से अधिक की राशि का भुगतान रेखांकित या एकाउंट पेई चेक, ड्राफ्ट अथवा आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से ही करना होगा। आयोग ने ये निर्देश आयकर अधिनियम की धारा 40ए(3) में एक अप्रैल 2017 को हुए संशोधन के मद्देनजर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि उम्मीदवारों अथवा राजनैतिक दलों द्वारा दस हजार रूपये से अधिक की राशि नगद के रूप में न तो खर्च की जा सकती है और न ही किसी से चंदे के रूप में ली जा सकती है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक निर्वाचन व्यय के रूप में दस हजार रूपये तक राशि का भुगतान भी उम्मीदवारों द्वारा निर्वाचन व्यय के प्रयोजन से पृथक से खोले गये बैंक खाते से आहरित कर ही किया जा सकेगा। 
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लोकसभा निर्वाचन के मतदान के लिए 11 प्रकार के दस्तावेज़ की सुविधा 

सीहोर 19 मार्च,2019
            
भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन 2019 के मतदान में मतदाताओं की पहचान के लिए ईपिक कार्ड अथवा 11 अन्य प्रकार के दस्तावेंज में से एक दस्तावेंज प्रस्तुत करने पर मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
      कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गणेश शंकर मिश्रा ने बताया कि आयोग द्वारा पूर्व में मतदाताओं को अपनी पहचान हेतु मतदान के दिवस से पाँच दिवस पूर्व प्रदान की जाने वाली फोटो मतदाता पर्ची के माध्यम से भी मतदान करने की सुविधा प्रदान की गई थी। मतदान में पारदर्शिता लाने की दिशा में अब लोकसभा निर्वाचन में मतदाताओं को फोटो मतदाता पर्ची के साथ ईपिक कार्ड अथवा आयोग द्वारा निर्धारित 11 अन्य दस्तावेंजों मे से एक दस्तावेज को साथ लाना अनिवार्य होगा। जिससे मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा का लाभ उठाने में सहभागी बनेगा।
      मतदाता फोटो पर्ची के साथ मतदाता ईपिक कार्ड अथवा 11 अन्य दस्तावेंजों मे से एक दस्तावेंज का मतदान के लिए उपयोग कर सकेंगे। इनमें पासपोर्ट, ड्रायविंग लायसेंस, केन्द्रीय कार्यालय, राज्य शासन, भारत सरकार का उपक्रम, सार्वजनिक कंपनी द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र, बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस द्वारा फोटोयुक्त पासबुक, पेन कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रेशन कार्यालय के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा रोजगार कार्ड, श्रम विभाग द्वारा जारी स्वास्थ्य कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेंज एवं सांसद, विधायक, राज्यसभा सदस्य को जारी आधिकारिक पहचान पत्र तथा आधार कार्ड सम्मिलित है।
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रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र प्रतिबंधित 

सीहोर 19 मार्च,2019
           
 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गणेश शंकर मिश्रा ने लोकसभा निर्वाचन 2019 को निर्विघ्न, शांतिपूर्वक व व्यवस्थित रूप से सम्पन्न कराने, कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा ध्वनि प्रदूषण को रोकने की दृष्टि से मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत आदेश जारी कर दिये है। आदेशानुसार सम्पूर्ण जिले में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लाउड स्पीकर एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर ही निर्धारित ध्वनि मानक पर ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग किया जा सकेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति देने के लिए सक्षम अधिकारी भी नियुक्त कर दिये गए हैं।

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