मंदिर की दानपेटी से रूपये चुराने वाले आरोपी की जमानत खारिज।


मनासा,  एमपी मीडिया पाइंट 

धर्म कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा मंदिर की दानपेटी तोड़कर रूपये चुराने वाले आरोपी सोनू पिता बाबूलाल, उम्र-19 वर्ष, निवासी देवरान मजरा का जमानत आवेदन खारिज किया गया।

सहायक मीडिया सेल प्रभारी योगेश कुमार तिवारी, एडीपीओ द्वारा जानकारी देते हुुए बताया कि घटना गत 29 जुलाई 2020 की हैं। फरियादी धन्य कुमार द्वारा थाना रामपुरा में रिपोर्ट लिखाई कि घटना दिनांक की शाम को बड़ा बाजार स्थित पाश्र्वनाथ मंदिर के पड़ोसी ने उन्हे फोन करके बताया कि मंदिर का ताला टूटा हुआ हैं, जिस पर फरियादी ने मंदिर में जाकर देखा, तो कोई अज्ञात व्यक्ति दानपात्र तोड़कर उसमें से लगभग 10,000रू. चुराकर ले गया। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना रामपुरा में अपराध क्रमांक 109/19, धारा 457, 380 में पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान पूछताछ व तहकीकात करने पर आरोपी सोनू द्वारा अपराध पाये जाने पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जिस पर आरोपी द्वारा न्यायालय मनासा के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया गया। 

 योगेश कुमार तिवारी, एडीपीओ द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया गया। जिस पर धर्म कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन को खारिज किया गया।
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90 किलो डोडाचुरा तस्करी करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज

जावद,  एमपी मीडिया पाइंट 

 नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद द्वारा 90 किलो डोडाचुरा ले जाने वाले आरोपी प्रेमचंद पिता भभूताराम विश्नोई, उम्र-28 वर्ष, निवासी-रूणी, जिला जोधपुर (राजस्थान) की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत खारिज की गई।

अपर लोक अभियोजक दिनेश वैध द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 15.03.2020 को मुखबिर सूचना के आधार पर थाना जावद द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान नाके बंदी करने पर आरोपीगण राहुल व दिनेश के आधिपत्य वाले वाहन कार क्रमांक एमएच 01 एएच 0115 से चार कट्टो से कुल 90 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा जप्त किया गया, जिस पर आरोपीगण के विरूद्ध थाना जावद में अपराध क्रमांक 123/2020, धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में पंजीबद्ध किया गया, आरोपीगण से पूछताछ करने पर उन्होने बताया कि उक्त मादक पदार्थ के परिवहन में आरोपी प्रेमचंद द्वारा षड़यंत्र किया गया हैं, घटना में प्रयुक्त वाहन अभियुक्त प्रेमचंद के स्वामित्व का हैं, जिस पर आरोपी प्रेमचंद द्वारा गिरफ्तारी के संदेह से बचने के लिए विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद के समक्ष अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया।

दिनेश वैध अपर लोक अभियोजक द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया। जिस पर नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद द्वारा आरोपी प्रेमचंद की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया गया।

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