लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय सीमा में आवेदनों का निराकरण न होने पर कलेक्टर ने लगाया सीएमओ  पर जुर्माना...  


इछावर 03 अक्टूबर ,2020
एमपी मीडिया पाइंट

     कलेक्टर अजय गुप्ता द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत दो आवेदन पत्रों का निराकरण समय सीमा में न करने पर प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत इछावर नरेन्द्र सिंह चौहान पर 2 हज़ार 750 रुपये का अर्थ दण्ड लगाया गया है।

            श्री चौहान को नल कनेक्शन के लिए दो आवेदकों द्वारा आवेदन प्राप्त हुए थे जिनपर उन्होने समय सीमा में उचित कार्यवाही नहीं की। कलेक्टर ने निर्देशित किया गया है कि आवेदक अल्ला रखी निवासी इछावर को विलंब 07 दिवस 250 रू के मान से राशि 1750 रुपये एवं जुबैदा बी को 04 दिवस 250 रू के मान से राशि 1000 रुपये प्रतिकर के रूप में श्री चौहान द्वारा भुगतान किया जाए।

     प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत इछावर  नरेन्द्र सिंह चौहान को पूर्व में कारण बताओ सूचना पत्र भी जारी किया गया था जिसका जवाब समाधान कारक नहीं पाया गया था।

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